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पत्नी को जलाकर मारने पर पति को उम्र कैद

Wed, 08 May 2019 02:15 AM IST
देवेंद्र कुमार अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: देवेंद्र कुमार Updated Wed, 08 May 2019 02:15 AM IST
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patni ko jalakar marne pr pti ko umarked
court, jhansi news - फोटो : demo
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार सुनील कुमार सिंह की अदालत ने पत्नी को आग से जलाकर मार डालने का आरोप साबित होने पर पति को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हेमंत राव घाडगे के अनुसार विगत 25 अक्तूबर 2015 को सदर बाजार थाने में दी तहरीर में लक्ष्मी ने बताया था कि 12 साल पहले उनकी पुत्री पिंकी की शादी भट्टागांव में रहने वाले सुनील के साथ हुई थी। 22 अक्तूबर 2015 को सुनील ने पिंकी के साथ मारपीट की, फिर उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी।
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बाद में अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त सुनील को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड जमा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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