फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   क्राइम: आजीवन कारावास-City

क्राइम: आजीवन कारावास-City

Wed, 12 Jul 2017 08:07 PM IST
Updated Wed, 12 Jul 2017 08:07 PM IST
विज्ञापन
क्राइम: आजीवन कारावास-City
जालौन के ध्यानार्थ
विज्ञापन

---------------
हत्यारे पति को आजीवन कारावास
सब हेड... शादी के छह साल बाद गला घोंट कर ली थी जान
- पूंछ थाना इलाके के कनेछा गांव का है मामला
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
शादी के छह साल बाद पत्नी की गला घोंट कर हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार द्वितीय की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पूछ थाना क्षेत्र के कनेछा गांव का रहने वाला है। मामले में आरोपी बनाए गए ससुर को दोषमुक्त कर दिया गया।
उरई के ग्राम उमरार खैरा निवासी बृजलाल ने 14 अगस्त 2012 को थाना पूंछ में तहरीर देकर बताया था कि उनकी पुत्री सीता की शादी एक मई 2006 को पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम कनेछा के सुरेश अहिरवार के पुत्र धर्मेंद्र अहिरवार के साथ हुई थी। दहेज की खातिर पिता और पुत्र शादी के बाद से ही उसकी पुत्री का उत्पीड़न कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर उन्होंने सीता की गला घोंट का हत्या कर दी। पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विज्ञापन

अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद पति धर्मेंद्र अहिरवार को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। जबकि, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 498 तथा 304बी से दोषमुक्त कर दिया। इसके अलावा पिता सुरेश अहिरवार को भी दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed