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महिला ग्राम प्रधान को नोटिस
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महिला ग्राम प्रधान को नोटिस
झांसी। न्यायालय ने नियत तिथि पर ब्यान दर्ज कराने के लिए उपस्थित न होने पर एक महिला ग्राम प्रधान के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुशील कुमार चतुर्थ के न्यायालय में वाद पंजीकृत कर पुन: नोटिस जारी किया गया है।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन एक मामले में ग्राम शहपुरा थाना लहचूरा निवासी अभियुक्त महीपाल सिंह पुत्र जगत सिंह व दमरू सिंह पुत्र भगवान सिंह के विरुद्ध नोटिस तामीला के लिए जारी किये गये थे। जिसके अनुपालन में थाना लहचूरा से विगत 30 अप्रैल को प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्त महीपाल सिंह व दमरू सिंह की मृत्यु के समर्थन में ग्राम पंचायत शहपुरा विकास खंड गुरसरांय की प्रधान रेखा देवी की लिखित तहरीर संलग्न की गई थी।
अभियुक्तों की मृत्यु के संबंध में ग्राम प्रधान रेखा देवी को न्यायालय ने विगत तीन मई को नोटिस जारी कर न्यायालय में उपस्थित होकर बयान दर्ज किये जाने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन ग्राम प्रधान रेखा देवी न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं हुईं। जिसके चलते उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने पारित आदेश के अनुपालन में आख्या प्रेषित किये जाने में विलंब होने पर ग्राम प्रधान रेखा देवी के विरूद्ध धारा 345 सपठित धारा 349 के तहत दांडिक प्रकीर्ण वाद पंजीकृत कर ग्राम प्रधान के विरुद्ध आगामी तिथि 13 मई के लिये पुन: नोटिस जारी किए गए हैं।
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झांसी। न्यायालय ने नियत तिथि पर ब्यान दर्ज कराने के लिए उपस्थित न होने पर एक महिला ग्राम प्रधान के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुशील कुमार चतुर्थ के न्यायालय में वाद पंजीकृत कर पुन: नोटिस जारी किया गया है।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन एक मामले में ग्राम शहपुरा थाना लहचूरा निवासी अभियुक्त महीपाल सिंह पुत्र जगत सिंह व दमरू सिंह पुत्र भगवान सिंह के विरुद्ध नोटिस तामीला के लिए जारी किये गये थे। जिसके अनुपालन में थाना लहचूरा से विगत 30 अप्रैल को प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्त महीपाल सिंह व दमरू सिंह की मृत्यु के समर्थन में ग्राम पंचायत शहपुरा विकास खंड गुरसरांय की प्रधान रेखा देवी की लिखित तहरीर संलग्न की गई थी।
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अभियुक्तों की मृत्यु के संबंध में ग्राम प्रधान रेखा देवी को न्यायालय ने विगत तीन मई को नोटिस जारी कर न्यायालय में उपस्थित होकर बयान दर्ज किये जाने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन ग्राम प्रधान रेखा देवी न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं हुईं। जिसके चलते उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने पारित आदेश के अनुपालन में आख्या प्रेषित किये जाने में विलंब होने पर ग्राम प्रधान रेखा देवी के विरूद्ध धारा 345 सपठित धारा 349 के तहत दांडिक प्रकीर्ण वाद पंजीकृत कर ग्राम प्रधान के विरुद्ध आगामी तिथि 13 मई के लिये पुन: नोटिस जारी किए गए हैं।
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