फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Candidate will be nomination with mask

मास्क के साथ पहुंचने वाले उम्मीदवार ही कर सकेंगे नामांकन

Wed, 24 Mar 2021 08:31 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 24 Mar 2021 08:31 PM IST
विज्ञापन
Candidate will be nomination with mask
झांसी। कोविड-19 के साये तले हो रहे पंचायत चुनावों के दौरान सतर्कता बरतने को लेकर चुनाव आयोग की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनके मुताबिक चुनाव प्रशिक्षण में शामिल होने वाले कर्मचारी एवं पोलिंग पार्टियों को रवानगी से पहले प्रत्येक दशा में थर्मल स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य होगा। नामांकन के लिए सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को भीतर जाने दिया जाएगा, जिनके पास मास्क होगा।
विज्ञापन

कोरोना के प्रकोप के बाद उप्र में यह पहला चुनाव है, जिसमें बड़ी संख्या में आम भागीदारी होनी है वहीं, कोरोना का प्रभाव भी लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने सावधानी बरतने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके नामित स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। विकास खंड स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उनके नामित डॉक्टर नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे। नोडल अधिकारी कोविड-19 से बचाव के जरूरी उपाय सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षण में शामिल होने वाले और पोलिंग पार्टियों की रवानगी के समय थर्मल स्कैनर से जांच होगी।
विज्ञापन

आरओ के कमरे के बाहर रखना होगा साबुन, पानी और सैनिटाइजर
नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने पर रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे के बाहर साबुन, पानी के साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। नामांकन के लिए आने वाले उम्मीदवारों को इनका प्रयोग करना होगा। इसका प्रयोग कराने के लिए अलग से कर्मचारी लगाए जाएंगे। नामांकन के लिए आने वाले व्यक्ति के पास मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के कोई भी आदमी आरओ के कमरे में नहीं जा सकेगा। अन्य प्रत्याशियों और उनके साथ आने वालों के लिए बाहर सामाजिक दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

उल्लंघन करने वालों पर 188 के तहत होगी कार्रवाई
सभी उम्मीदवार, दल एवं समूहों को जनसभा, नुक्कड़ सभा करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की कोविड नियमावली का पालन करना होगा। इसका पालन न करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। इसी तरह मतदान के दिन मतदान केंद्र पर पोलिंग पार्टी के सदस्य, पोलिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी को देखते हुए की जाएगी। मतदान केंद्र पर प्रवेश करने वाले व्यक्ति को मास्क लगाना होगा। मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाना होगा। प्रत्येक मतदाता को सैनिटाइज करने के बाद ही बूथ में प्रवेश दिया जाएगा। मतदान केद्रों में थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे।

759 मतदान केंद्रों के 1672 बूथों पर पड़ेंगे वोट
पंचायत चुनावों को लेकर आयोग की तैयारियां तेज हो गईं। गड़बड़ी न होने पाए, इसके लिए अधिकतम छह बूथ रखने के निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक तैयारियां शुरू करने को कहा गया है। आयोग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक न्यूतनम 400 मतदाताओं के लिए एक बूथ बनाया जाएगा जबकि अधिकतम 800 मतदाता शामिल किए जा सकते हैं। मतदान को शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से कराने के लिए एक मतदान केंद्र पर अधिकतम छह बूथ बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इनसे अधिक बूथ पर रोक लगाई गई है हालांकि जनपद में छह मतदान केंद्र ही ऐसे चिह्नित हुए जहां छह से अधिक बूथ बने थे। ऐसे में इनका विकल्प तलाशा जा रहा। चुनावी तैयारियों के मुताबिक जनपद में कुल 759 मतदान केंद्र बनाए जाने हैं, जिनमें कुल 1672 बूथ बनाए जाएंगे। बता दें, जनपद में कुल 496 ग्राम पंचायत, 6170 ग्राम पंचायत सदस्य, 599 क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं 24 जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव कराया जाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed