फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   bil or bilti se mangao mal

बिल और बिल्टी से मंगाओ और भेजो माल

Sat, 03 Feb 2018 12:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 03 Feb 2018 12:32 AM IST
विज्ञापन
bil or bilti se mangao mal
tax, jhansi news - फोटो : demo
केंद्र सरकार ने तकनीकी खामियों के कारण सेंट्रल ई-वे बिल की व्यवस्था को अग्रिम आदेश तक टाल दिया है। व्यवस्था के दोबारा लागू होने तक कारोबारी प्रांत के अंदर या प्रांत के बाहर से बिल और बिल्टी पर ही माल मंगा सकते हैं। बहती बनवाने या अन्य कोई पुराना फर्म की लगाने की जरूरत नहीं है।
विज्ञापन

जीएसटी के अंतर्गत एक फरवरी से देश में माल मंगाने और भेजने के लिए एक फार्म (सेंट्रल ई-वे बिल) की व्यवस्था शुरू हो गई थी। ई-वे बिल लागू के साथ ही बहती समेत अन्य फार्म बंद हो गए थे। मगर, केंद्रीय सर्वर पर फार्म लोड करने के लिए एक साथ पड़े भार के कारण तकनीकी खामियां उत्पन्न हो गईं। इस कारण केंद्र सरकार ने ई- वे बिल व्यवस्था पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। हालांकि, यह व्यवस्था ट्रायल के तौर पर लागू रहेगी। दोबारा व्यवस्था शुरू होने तक कारोबारी देश के किसी भी काने से बिल और बिल्टी पर अपना माल मंगा और भेज सकते हैं। चेकिंग के दौरान ट्रक चालक के पास माल के बिल और वाहन की बिल्टी होना जरूरी है।
विज्ञापन


‘ई-वे बिल व्यवस्था स्थायी रूप से लागू होने तक ट्रायल के तौर पर जारी रहेगी। इसकी कानूनी वैधता नहीं रहेगी। ई-वे बिल लागू होने तक बिल और बिल्टी पर ही कारोबारी माल मंगा और भेज सकते हैं। पुराने किसी फार्म को लगाने की भी आवश्यकता नहीं है।’
विज्ञापन
विज्ञापन

एसएस मिश्रा, ज्वाइंट कमिश्नर वाणिज्यकर।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed