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Jhansi News: फर्जी मुहर के साथ पकड़े गए आरोपी की जमानत खारिज

Mon, 07 Sep 2026 11:01 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:01 PM IST
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Bail rejected for accused caught with a forged seal.
ललितपुर। फर्जी मुहरों का उपयोग कर जमानत कराने के मामले में सत्र न्यायालय ने एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को इसकी गंभीरता से अवगत कराया।
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वादी समीर ने 10 जुलाई 2026 को थाना जाखलौन में तहरीर दी थी। उसने बताया कि उसके भाई शमीम की जमानत तसदीक होनी थी। समीर की मुलाकात अशोक से हुई, जिसने देवेंद्र से मिलवाया। अशोक ने देवेंद्र द्वारा काम कराने के लिए 20 हजार रुपये मांगे। समीर ने उन्हें जमानत संबंधी कागजात और 13 हजार रुपये पेशगी दिए। नौ जुलाई को दोनों ने फर्जी कागजात तसदीक कराकर वापस किए। बाद में समीर को कचहरी में पता चला कि सत्यापन फर्जी था।
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थाना जाखलौन पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। देवेंद्र के पास से तहसील, थानों और प्रधानों से संबंधित 12 रबर मुहरें मिलीं। अन्य आधार कार्ड और नकल खतौनियां भी बरामद हुईं। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए देवेंद्र की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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