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Jhansi News: पत्नी पर जानलेवा हमला के मामले में जमानत अर्जी खारिज
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झांसी। घरेलू विवाद के चलते पत्नी पर बका से जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त की जमानत अर्जी एडीजे कनिष्क सिंह ने खारिज कर दी। आरोपी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।
अभियोजन के मुताबिक, पिछले साल नवंबर में गरौठा थाना क्षेत्र के रहने वाले शनि राइन उर्फ सन्नी का पत्नी के साथ विवाद चल रहा था।पत्नी ने पति समेत उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था। आरोपी पक्ष के लोग इस मामले में राजीनामा करने का दबाव बना रहे थे लेकिन न मानने पर पिछले साल सितंबर में ब्यूटी पार्लर में जाकर शनि ने उस पर बका व चाकू से हमला कर दिया था। मंगलवार को एडीजे कनिष्क सिंह की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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अभियोजन के मुताबिक, पिछले साल नवंबर में गरौठा थाना क्षेत्र के रहने वाले शनि राइन उर्फ सन्नी का पत्नी के साथ विवाद चल रहा था।पत्नी ने पति समेत उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था। आरोपी पक्ष के लोग इस मामले में राजीनामा करने का दबाव बना रहे थे लेकिन न मानने पर पिछले साल सितंबर में ब्यूटी पार्लर में जाकर शनि ने उस पर बका व चाकू से हमला कर दिया था। मंगलवार को एडीजे कनिष्क सिंह की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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