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कार्यभार छोड़ें अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी : हाईकोर्ट
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- एल्डर्स कमेटी को 15 दिन में चुनाव कार्यक्रम प्रारंभ करने को कहा
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। वकीलों की ओर से दाखिल की गई याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को तत्काल पदभार छोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एल्डर्स कमेटी को 15 दिन के भीतर नवीन कार्यकारिणी के चुनाव के लिए निर्वाचन कार्यक्रम प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।
अधिवक्ता रामचंद्र दीक्षित, मदन लाल बबेले, प्रमोद शिवहरे आदि की ओर से हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें बताया था कि जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी का कार्यकाल 31 मई 2024 को समाप्त हो गया था। चुनाव टालने के लिए संघ के तथाकथित पदाधिकारियों द्वारा लगातार विधि विरुद्ध हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला को तत्काल चार्ज छोड़ने और एल्टर्स कमेटी को 15 दिन के भीतर निर्वाचन कार्यक्रम प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं, इस मामले में जिला अधिवक्ता संघ के सचिव केपी श्रीवास्तव ने बताया कि याचिका की सुनवाई के दौरान न तो उन्हें नोटिस जारी किया गया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। यह इकतरफा फैसला है। इसके विरोध में वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। वकीलों की ओर से दाखिल की गई याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को तत्काल पदभार छोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एल्डर्स कमेटी को 15 दिन के भीतर नवीन कार्यकारिणी के चुनाव के लिए निर्वाचन कार्यक्रम प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।
अधिवक्ता रामचंद्र दीक्षित, मदन लाल बबेले, प्रमोद शिवहरे आदि की ओर से हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें बताया था कि जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी का कार्यकाल 31 मई 2024 को समाप्त हो गया था। चुनाव टालने के लिए संघ के तथाकथित पदाधिकारियों द्वारा लगातार विधि विरुद्ध हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला को तत्काल चार्ज छोड़ने और एल्टर्स कमेटी को 15 दिन के भीतर निर्वाचन कार्यक्रम प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।
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वहीं, इस मामले में जिला अधिवक्ता संघ के सचिव केपी श्रीवास्तव ने बताया कि याचिका की सुनवाई के दौरान न तो उन्हें नोटिस जारी किया गया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। यह इकतरफा फैसला है। इसके विरोध में वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
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