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बिना सूचना दिए ट्रांसफार्मर से लाइन जोड़ने पर होगी कार्रवाई

Thu, 04 Nov 2021 01:09 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 04 Nov 2021 01:09 AM IST
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Action will be added without connecting the line from the transformer
झांसी। अवैध कॉलोनियों में बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोग गुपचुप तरीके से सांठगांठ करके अवकाश के दिनों में ट्रांसफार्मर या बिजली की लाइन से कनेक्शन जोड़ रहे हैं। कुछ लोग बिजली की लाइन भी शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बिजली विभाग ने फोन नंबर जारी किया है। इस पर कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता है। उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।
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महानगर में अवैध कॉलोनियों की भरमार हो गई है। कॉलोनाइजर इन कॉलोनियों में प्लाट बेचने के नाम पर खरीदार से कई तरह के वायदे कर देते हैं। उनके वादों में बिजली का कनेक्शन भी शामिल रहता है। जबकि, बिजली विभाग अनाधिकृत कॉलोनी में कनेक्शन नहीं देता है। जब मकान बन जाता है तो लोग बिजली कनेक्शन के लिए परेशान होते हैं। मौके का फायदा उठाकर रातों रात लाइन कनेक्शन करा लेते हैं। कुछ लोग ट्रांसफार्मर से हैवी लोड के कनेक्शन ले लेते हैं। यही नहीं, कुछ लोगों के मकान के पास खंभा लग जाने की वजह से उन्हें असुविधा होती है तो वे खंभे को शिफ्ट करा देते हैं।
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नियमत: सूचना देनी चाहिए, फिर उसकी तकनीकी जांच होती है। सक्षम अधिकारी से अनुमति मिलन के बाद आगे की प्रक्रिया होती है। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने टेलीफोन नंबर 0510- 2330553 जारी किया है। यदि कोई बिजली विभाग को बिना सूचना दिए यह सब करता है तो उसके खिलाफ धारा 131 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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यह है धारा 131
यदि मीटर में छेड़छाड़, उखाड़कर अन्य स्थान पर लगाया जाता है या सर्विस लाइन को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 136 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें तीन वर्ष का कारावास या दस हजार रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं से साथ- साथ दंडित करने का प्रावधान है।
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