फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   A people five year jail for taken charas

चरस रखने पर युवक को पांच साल की सजा

Tue, 10 Dec 2019 01:51 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 10 Dec 2019 01:51 AM IST
विज्ञापन
A people five year jail for taken charas
झांसी। अवैध चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अपर जिला जज न्यायालय संख्या पांच अभय श्रीवास्तव की अदालत में नशे के सौदागर को पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया के अनुसार थाना बरुआसागर पुलिस ने विगत 28 फरवरी 2011 को गश्त के दौरान तैदोंल मार्ग पर संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति को रोका तो उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग व घेराबंदी कर पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम कुंवर लाल पुत्र धनसिंह यादव निवासी ग्राम तैदौंल बताया । तलाशी में उसके पास से चरस बरामद किया गया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर उक्त अभियुक्त पांच साल के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed