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चरस रखने पर युवक को पांच साल की सजा
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झांसी। अवैध चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अपर जिला जज न्यायालय संख्या पांच अभय श्रीवास्तव की अदालत में नशे के सौदागर को पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया के अनुसार थाना बरुआसागर पुलिस ने विगत 28 फरवरी 2011 को गश्त के दौरान तैदोंल मार्ग पर संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति को रोका तो उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग व घेराबंदी कर पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम कुंवर लाल पुत्र धनसिंह यादव निवासी ग्राम तैदौंल बताया । तलाशी में उसके पास से चरस बरामद किया गया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर उक्त अभियुक्त पांच साल के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया के अनुसार थाना बरुआसागर पुलिस ने विगत 28 फरवरी 2011 को गश्त के दौरान तैदोंल मार्ग पर संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति को रोका तो उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग व घेराबंदी कर पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम कुंवर लाल पुत्र धनसिंह यादव निवासी ग्राम तैदौंल बताया । तलाशी में उसके पास से चरस बरामद किया गया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर उक्त अभियुक्त पांच साल के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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