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जेडीए ने अवैध निर्माण किया सील
Jhansi
Updated Sun, 04 May 2014 05:30 AM IST
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झांसी। झांसी विकास प्राधिकरण ने एक सप्ताह में तीसरी बिल्डिंग सील कर दी है। उक्त भवन बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाया जा रहा था।
इलाइट चौराहा से सीपरी बाजार मार्ग पर प्रमोद पेट्रोल पंप के बगल में बंगला नंबर 944 स्थित निर्माणाधीन बिल्ंिडग में सौरभ गुप्ता पुत्र उर्मिल सरन बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग एक हजार वर्ग फीट पर दो मंजिला भवन बनवा रहे थे। इस मामले में उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस और कार्य रोको आदेश जारी किया गया था। साथ- साथ अवैध निर्माण रुकवाने के लिए प्रभारी निरीक्षक थाना नबाबाद को 21 मई 2013 व 15 जून 2013 को सूचित किया गया था। लेकिन, कोई फायदा नहीं हुआ।
इस मामले में अवर अभियंता सुमेश और सहायक अभियंता द्वारा 28 अप्रैल 2014 को दी गई रिपोर्ट में कहा गया था कि 21 मई 2013 को कार्य रोको आदेश जारी होने के बाद भी अवैध निर्माण करा लिया गया। भूतल पर तीन कमरे, स्टोर, दो टायलेट, जीना का निर्माण कराया तथा प्रथम तल पर हॉल का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसे में अवैध निर्माण रोकने और उसे सील करने की संस्तुति जेडीए सचिव/ एडीएम राहुल सिंह ने की। शनिवार को जेडीए की टीम ने मौके पर जाकर निर्माणाधीन भवन को उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के संशोधित अधिनियम 1997 की धारा 28 (क) के तहत सील कर दिया। साथ ही प्रभारी निरीक्षक थाना नबाबाद को निगरानी करने की सूचना दे दी। टीम में अवर अभियंता नरेंद्र थापक, सुमेश आदि मौजूद रहे। गौरतलब है कि एक सप्ताह पूर्व जेडीए ने इसी बिल्डिंग के आसपास निर्माणाधीन दो अन्य भवनों में सीलिंग की कार्रवाई की थी।
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इलाइट चौराहा से सीपरी बाजार मार्ग पर प्रमोद पेट्रोल पंप के बगल में बंगला नंबर 944 स्थित निर्माणाधीन बिल्ंिडग में सौरभ गुप्ता पुत्र उर्मिल सरन बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग एक हजार वर्ग फीट पर दो मंजिला भवन बनवा रहे थे। इस मामले में उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस और कार्य रोको आदेश जारी किया गया था। साथ- साथ अवैध निर्माण रुकवाने के लिए प्रभारी निरीक्षक थाना नबाबाद को 21 मई 2013 व 15 जून 2013 को सूचित किया गया था। लेकिन, कोई फायदा नहीं हुआ।
इस मामले में अवर अभियंता सुमेश और सहायक अभियंता द्वारा 28 अप्रैल 2014 को दी गई रिपोर्ट में कहा गया था कि 21 मई 2013 को कार्य रोको आदेश जारी होने के बाद भी अवैध निर्माण करा लिया गया। भूतल पर तीन कमरे, स्टोर, दो टायलेट, जीना का निर्माण कराया तथा प्रथम तल पर हॉल का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसे में अवैध निर्माण रोकने और उसे सील करने की संस्तुति जेडीए सचिव/ एडीएम राहुल सिंह ने की। शनिवार को जेडीए की टीम ने मौके पर जाकर निर्माणाधीन भवन को उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के संशोधित अधिनियम 1997 की धारा 28 (क) के तहत सील कर दिया। साथ ही प्रभारी निरीक्षक थाना नबाबाद को निगरानी करने की सूचना दे दी। टीम में अवर अभियंता नरेंद्र थापक, सुमेश आदि मौजूद रहे। गौरतलब है कि एक सप्ताह पूर्व जेडीए ने इसी बिल्डिंग के आसपास निर्माणाधीन दो अन्य भवनों में सीलिंग की कार्रवाई की थी।
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