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चुनाव- मौका है वोटर बनने का-City
Updated Sun, 24 Dec 2017 08:53 PM IST
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वोटर बनने को फिर से मौका
सब हेड -- 26 से शुरू होगा मतदाता बनने का अभियान
- एक जनवरी को 18 साल के युवा होंगे पात्र
- विशेष तिथियों में बूथ पर मौजूद रहेंगे बीएलओ
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
यदि आप अभी तक मतदाता नहीं बने हैं और एक जनवरी 2018 को 18 साल के हो रहे हैं तो आपको मतदाता बनने के लिए 26 दिसंबर से मौका मिलेगा। यदि मतदाता पहचान पत्र में किसी तरह की गलती है तो उसे भी आप ठीक करा सकते हैं।
विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों में यदि कोई गलती है तो उन्हें सही करने का काम 26 दिसंबर से शुरू होगा। इसी दिन मतदाता सूचियों का प्रकाशन होगा तथा अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 18 को होगा। राजनीतिक दल नए वोटर बनवाने, मतदाता सूचियों की गलतियां ठीक कराने, मतदाता के निधन होने पर सूची से उसका नाम कटवाने में सहयोग करेंगे। जिलाधिकारी कर्ण सिंह चौहान ने बताया कि बूथ लेबल आफीसर घर- घर जाकर मतदाताओं का सर्वे करेंगे। साथ ही डीएम ने बताया कि विशेष तिथियों में मतदाता बनने के लिए लगने वाले कैंपों में बीएलओ बूथों पर उपलब्ध रहेेंगे।
इनसेट
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जाने किसके लिए कौन सा फार्म जरूरी
- नए मतदाता बनने के लिए फार्म-6 भरना जरूरी है। यदि विधानसभा क्षेत्र के बाहर किसी अन्य पोलिंग स्टेशन में नाम स्थानांतरित करना है तो भी फार्म-6 भरेंगे।
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- यदि किसी मतदाता का नाम दो जगह है या अन्य कोई आपत्ति है तो उसका नाम हटवाने के लिए फार्म-7 भरना जरूरी है।
- मतदाता सूची में किसी तरह की गलती सही कराने के लिए और सूची में फोटो जोड़ने के लिए फार्म-8 भरें।
- एक ही विधानसभा क्षेत्र में यदि पोलिंग स्टेशन का नाम बदलवाना चाहते हैं तो फार्म- 8 ए भर सकते हैं।
- यदि विदेश में रहते हैं और यहां पर मतदाता बनना चाहते हैं तो फार्म- 6 ए भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
यह दस्तावेज लगाना अनिवार्य
बीएलओ संबंधित व्यक्ति से मतदाता बनने के लिए फार्म- 6 भरवाएंगे। फार्म के साथ आयु प्रमाण पत्र के लिए मार्कशीट की फोटोकॉपी, पता और फोटो लगाना अनिवार्य है।
बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालय से लें फार्म
मतदाता सूची में यदि नाम जुड़वाना है तो फार्म तलाशने के लिए इधर- उधर भटकने की जरूरत नहीं है। क्षेत्र के बूथ लेबल आफीसर के पास फार्म मौजूद हैं। इनसे लिए जा सकते हैं। यदि बीएलओ के पास फार्म नहीं है तो जिला निर्वाचन कार्यालय से फार्म प्राप्त कर सकते हैं।
चार विशेष अभियान चलेंगे
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत 31 दिसंबर, 07 जनवरी, 21 जनवरी और 28 जनवरी को सभी बीएलओ संबंधित पोलिंग बूथ पर मौजूद रहेेंगे। जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, उनके फार्म -6 भरवाकर मतदाता सूची में शामिल करेंगे।
इंटरनेट पर भी जुड़वा सकते हैं नाम
यदि आप बीएलओ के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से भी मतदाता बन सकते हैं। www.ceouttarpradesh.nic.in बेवसाइट खोलकर वोटर्स रजिस्ट्रेशन बटन दबाकर क्लिक कर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फोटो, आयु और निवास प्रमाण पत्रों की स्कैन कापी अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं। इस पर मोबाइल नंबर जरूर डालें। यदि ई-मेल एड्रेस है तो जरूर भरें।
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वोटर बनने को फिर से मौका
सब हेड -- 26 से शुरू होगा मतदाता बनने का अभियान
- एक जनवरी को 18 साल के युवा होंगे पात्र
- विशेष तिथियों में बूथ पर मौजूद रहेंगे बीएलओ
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
यदि आप अभी तक मतदाता नहीं बने हैं और एक जनवरी 2018 को 18 साल के हो रहे हैं तो आपको मतदाता बनने के लिए 26 दिसंबर से मौका मिलेगा। यदि मतदाता पहचान पत्र में किसी तरह की गलती है तो उसे भी आप ठीक करा सकते हैं।
विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों में यदि कोई गलती है तो उन्हें सही करने का काम 26 दिसंबर से शुरू होगा। इसी दिन मतदाता सूचियों का प्रकाशन होगा तथा अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 18 को होगा। राजनीतिक दल नए वोटर बनवाने, मतदाता सूचियों की गलतियां ठीक कराने, मतदाता के निधन होने पर सूची से उसका नाम कटवाने में सहयोग करेंगे। जिलाधिकारी कर्ण सिंह चौहान ने बताया कि बूथ लेबल आफीसर घर- घर जाकर मतदाताओं का सर्वे करेंगे। साथ ही डीएम ने बताया कि विशेष तिथियों में मतदाता बनने के लिए लगने वाले कैंपों में बीएलओ बूथों पर उपलब्ध रहेेंगे।
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जाने किसके लिए कौन सा फार्म जरूरी
- नए मतदाता बनने के लिए फार्म-6 भरना जरूरी है। यदि विधानसभा क्षेत्र के बाहर किसी अन्य पोलिंग स्टेशन में नाम स्थानांतरित करना है तो भी फार्म-6 भरेंगे।
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- यदि किसी मतदाता का नाम दो जगह है या अन्य कोई आपत्ति है तो उसका नाम हटवाने के लिए फार्म-7 भरना जरूरी है।
- मतदाता सूची में किसी तरह की गलती सही कराने के लिए और सूची में फोटो जोड़ने के लिए फार्म-8 भरें।
- एक ही विधानसभा क्षेत्र में यदि पोलिंग स्टेशन का नाम बदलवाना चाहते हैं तो फार्म- 8 ए भर सकते हैं।
- यदि विदेश में रहते हैं और यहां पर मतदाता बनना चाहते हैं तो फार्म- 6 ए भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
यह दस्तावेज लगाना अनिवार्य
बीएलओ संबंधित व्यक्ति से मतदाता बनने के लिए फार्म- 6 भरवाएंगे। फार्म के साथ आयु प्रमाण पत्र के लिए मार्कशीट की फोटोकॉपी, पता और फोटो लगाना अनिवार्य है।
बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालय से लें फार्म
मतदाता सूची में यदि नाम जुड़वाना है तो फार्म तलाशने के लिए इधर- उधर भटकने की जरूरत नहीं है। क्षेत्र के बूथ लेबल आफीसर के पास फार्म मौजूद हैं। इनसे लिए जा सकते हैं। यदि बीएलओ के पास फार्म नहीं है तो जिला निर्वाचन कार्यालय से फार्म प्राप्त कर सकते हैं।
चार विशेष अभियान चलेंगे
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत 31 दिसंबर, 07 जनवरी, 21 जनवरी और 28 जनवरी को सभी बीएलओ संबंधित पोलिंग बूथ पर मौजूद रहेेंगे। जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, उनके फार्म -6 भरवाकर मतदाता सूची में शामिल करेंगे।
इंटरनेट पर भी जुड़वा सकते हैं नाम
यदि आप बीएलओ के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से भी मतदाता बन सकते हैं। www.ceouttarpradesh.nic.in बेवसाइट खोलकर वोटर्स रजिस्ट्रेशन बटन दबाकर क्लिक कर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फोटो, आयु और निवास प्रमाण पत्रों की स्कैन कापी अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं। इस पर मोबाइल नंबर जरूर डालें। यदि ई-मेल एड्रेस है तो जरूर भरें।