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दिव्यांगों को शादी अनुदान मिलेगा
Thu, 17 Jan 2019 01:22 AM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झांसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झांसी
Published by: Priyesh Mishra
Updated Thu, 17 Jan 2019 01:22 AM IST
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दिव्यांगों की शादी का लक्ष्य 15, आवेदन आए तीन
झांसी। दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग द्वारा चलाई जा रही दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए जिले में 15 दिव्यांगों को लाभ देने का लक्ष्य है लेकिन अब तक सिर्फ तीन दिव्यांगों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है।
योजना के अंतर्गत यदि पति दिव्यांग है तो 15 हजार, यदि पत्नी दिव्यांग है तो 20 हजार और यदि पति व पत्नी दोनों दिव्यांग हैं तो 35 हजार रुपये धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। इसके लिए दंपति का संयुक्त फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र (विवाह पंजीकरण अधिकारी स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग झांसी), दिव्यांग आयकर दाता न हो, इसलिए आय प्रमाणपत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र (कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होना जरूरी), किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पति-पत्नी का संयुक्त बैंक खाता, दोनों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो और युवती की उम्र 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो तथा दिव्यांगों का विवाह एक अप्रैल 2017 से वर्तमान वित्तीय वर्ष के बीच होना चाहिए।
जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी ने निर्देश दिए हैं कि दिव्यांगों को योजना का लाभ देने के लिए वेबसाइट divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन पत्र को आनलाइन करें। साथ ही आवेदन की हार्ड कॉपी विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करें।
झांसी। दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग द्वारा चलाई जा रही दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए जिले में 15 दिव्यांगों को लाभ देने का लक्ष्य है लेकिन अब तक सिर्फ तीन दिव्यांगों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है।
योजना के अंतर्गत यदि पति दिव्यांग है तो 15 हजार, यदि पत्नी दिव्यांग है तो 20 हजार और यदि पति व पत्नी दोनों दिव्यांग हैं तो 35 हजार रुपये धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। इसके लिए दंपति का संयुक्त फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र (विवाह पंजीकरण अधिकारी स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग झांसी), दिव्यांग आयकर दाता न हो, इसलिए आय प्रमाणपत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र (कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होना जरूरी), किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पति-पत्नी का संयुक्त बैंक खाता, दोनों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो और युवती की उम्र 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो तथा दिव्यांगों का विवाह एक अप्रैल 2017 से वर्तमान वित्तीय वर्ष के बीच होना चाहिए।
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जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी ने निर्देश दिए हैं कि दिव्यांगों को योजना का लाभ देने के लिए वेबसाइट divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन पत्र को आनलाइन करें। साथ ही आवेदन की हार्ड कॉपी विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करें।
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