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बैंक का धन हड़पने पर सजा-City
Updated Sat, 10 Feb 2018 01:04 AM IST
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बैंक की धनराशि हड़पने पर दो को कारावास
झांसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार पांडेय ने बैंक की धनराशि हड़पने का दोष सिद्ध होने पर दो लोगों को 5-5 वर्ष की सजा सुनाई। कृषि उत्पादन मंडी समिति की एसबीआई शाखा के प्रबंधक सर प्रकाश शुक्ला ने 24 मई 2013 को नवाबाद थाने मेें रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोतवाली क्षेत्र के पुरानी पसरठ निवासी बरकत अली और बाहर दतिया गेट निवासी लालाराम ने षड़यंत्र कर बैंक की लाखों रुपये धनराशि हड़प ली है। शुक्रवार को आरोप सिद्घ होने पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीसरे आरोपी नारायण सिंह को दोषमुक्त कर दिया।
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झांसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार पांडेय ने बैंक की धनराशि हड़पने का दोष सिद्ध होने पर दो लोगों को 5-5 वर्ष की सजा सुनाई। कृषि उत्पादन मंडी समिति की एसबीआई शाखा के प्रबंधक सर प्रकाश शुक्ला ने 24 मई 2013 को नवाबाद थाने मेें रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोतवाली क्षेत्र के पुरानी पसरठ निवासी बरकत अली और बाहर दतिया गेट निवासी लालाराम ने षड़यंत्र कर बैंक की लाखों रुपये धनराशि हड़प ली है। शुक्रवार को आरोप सिद्घ होने पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीसरे आरोपी नारायण सिंह को दोषमुक्त कर दिया।