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देशी शराब की दुकान पटऊआ का लाइसेंस निलंबित
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देशी शराब की दुकान पटऊआ का लाइसेंस निलंबित
ललितपुर। जिलाधिकारी ने गड़बड़ी पाए जाने पर देशी मदिरा दुकान-पटऊआ का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस मामले में उन्होंने ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। इसमें कहा गया कि आबकारी टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितता के लिए देशी मदिरा दुकान का अनुज्ञापन क्यों न निरस्त कर दिया जाए। इस कार्रवाई से अन्य दुकानदार सतर्क हो गए हैं।
5 जून को दुकान सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन राधाकृष्ण वर्मा, आबकारी निरीक्षक प्रवर्तन नकुल भाई, प्रभारी आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 गौरव मिश्रा मय हमराह सिपाही के साथ ऐरावनी कबूतरा डेरा में कच्ची शराब के अड्डों पर दबिश दी। इस दौरान सूचना मिली कि देशी शराब दुकान-पटऊआ पर पानी मिलाकर नकली शराब बेंची जा रही है। सूचना पर उपरोक्त टीम देशी शराब दुकान-पटऊआ गई। मौके पर जिला आबकारी अधिकारी भी पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान 200 एमएल के 18 पौवे मिले। दुकान पर अधिकृत सेल्समैन राहुल पुत्र परशुराम निवासी-निवाड़ी जिला-टीकमगढ़ (मप्र) मिला।
स्टॉक रस्टिर, निकासी भी चेक की गई। जांच के दौरान 18 पौवे संदिग्ध पाए गए। इनकी मोबाइल एप से जांच की गई तो परिणाम नो रिजल्ट फाउंड आया। इस बीच संदिग्ध शराब होने पर उपस्थित विक्रेता से पूछताछ की गई। बताया गया कि कुछ पौवों में से शराब निकालकर इसमें पानी मिला दिया जाता है। विक्रेता की जामा तलाशी लेने पर एक पेंचकस, एक सूजा तथा एक पेपर स्टिक पर 22 नकली क्यूआर कोड पाया गया। पूछताछ करने पर बताया कि नकली क्यूआर कोड आशीष चौबे पुत्र अज्ञात द्वारा उपलब्ध कराया गया है, अनुरक्षित स्टॉक रजिस्टर 6 मई तक ही भरा पाया गया।
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जिस कारण दुकान पर स्टॉक का सत्यापन नहीं किया जा सका। जांच के बाद दुकान सेल्समैन एवं अनुज्ञापी रवीश मिश्रा पुत्र रमाशंकर मिश्रा निवासी- तिलयानी, बजरिया, झांसी जो मौके से फरार है। जांच में मिलावट 18 पौवे, 12 पेटी तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री को सील कर विक्रेता को आबकारी निरीक्षक गौरव मिश्रा ने गिरफ्तार किया।
साथ ही थाना पाली में तहरीर दी। जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट राज्य बनाम राहुल व रवीश मिश्रा पर आबकारी अधिनियम के तहत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। साथ ही डीएम डीएम मानवेंद्र सिंह ने देशी मदिरा दुकान-पटऊआ का वर्ष 2019-20 के अनुज्ञापन को निलंबित कर दिया। साथ ही ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर अपना जवाब देने के निर्देश दिए है।
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ललितपुर। जिलाधिकारी ने गड़बड़ी पाए जाने पर देशी मदिरा दुकान-पटऊआ का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस मामले में उन्होंने ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। इसमें कहा गया कि आबकारी टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितता के लिए देशी मदिरा दुकान का अनुज्ञापन क्यों न निरस्त कर दिया जाए। इस कार्रवाई से अन्य दुकानदार सतर्क हो गए हैं।
5 जून को दुकान सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन राधाकृष्ण वर्मा, आबकारी निरीक्षक प्रवर्तन नकुल भाई, प्रभारी आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 गौरव मिश्रा मय हमराह सिपाही के साथ ऐरावनी कबूतरा डेरा में कच्ची शराब के अड्डों पर दबिश दी। इस दौरान सूचना मिली कि देशी शराब दुकान-पटऊआ पर पानी मिलाकर नकली शराब बेंची जा रही है। सूचना पर उपरोक्त टीम देशी शराब दुकान-पटऊआ गई। मौके पर जिला आबकारी अधिकारी भी पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान 200 एमएल के 18 पौवे मिले। दुकान पर अधिकृत सेल्समैन राहुल पुत्र परशुराम निवासी-निवाड़ी जिला-टीकमगढ़ (मप्र) मिला।
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स्टॉक रस्टिर, निकासी भी चेक की गई। जांच के दौरान 18 पौवे संदिग्ध पाए गए। इनकी मोबाइल एप से जांच की गई तो परिणाम नो रिजल्ट फाउंड आया। इस बीच संदिग्ध शराब होने पर उपस्थित विक्रेता से पूछताछ की गई। बताया गया कि कुछ पौवों में से शराब निकालकर इसमें पानी मिला दिया जाता है। विक्रेता की जामा तलाशी लेने पर एक पेंचकस, एक सूजा तथा एक पेपर स्टिक पर 22 नकली क्यूआर कोड पाया गया। पूछताछ करने पर बताया कि नकली क्यूआर कोड आशीष चौबे पुत्र अज्ञात द्वारा उपलब्ध कराया गया है, अनुरक्षित स्टॉक रजिस्टर 6 मई तक ही भरा पाया गया।
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जिस कारण दुकान पर स्टॉक का सत्यापन नहीं किया जा सका। जांच के बाद दुकान सेल्समैन एवं अनुज्ञापी रवीश मिश्रा पुत्र रमाशंकर मिश्रा निवासी- तिलयानी, बजरिया, झांसी जो मौके से फरार है। जांच में मिलावट 18 पौवे, 12 पेटी तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री को सील कर विक्रेता को आबकारी निरीक्षक गौरव मिश्रा ने गिरफ्तार किया।
साथ ही थाना पाली में तहरीर दी। जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट राज्य बनाम राहुल व रवीश मिश्रा पर आबकारी अधिनियम के तहत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। साथ ही डीएम डीएम मानवेंद्र सिंह ने देशी मदिरा दुकान-पटऊआ का वर्ष 2019-20 के अनुज्ञापन को निलंबित कर दिया। साथ ही ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर अपना जवाब देने के निर्देश दिए है।