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टैक्स: रिटर्न भरने की आज अंतिम तिथि,,-City
Updated Sat, 19 Aug 2017 08:43 PM IST
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जुलाई का रिटर्न भरने का आखिरी मौका आज
इसके बाद वाणिज्य कर विभाग वसूलेगा ब्याज
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जुलाई का पहला रिटर्न भरने की आखिरी तिथि रविवार को है। सोमवार से रिटर्न भरने पर व्यापारी को टैक्स पर 18 प्रतिशत ब्याज देना होगा। टैक्स इंटरनेट बैंकिंग से ही जमा होगा।
एक जुलाई से केंद्र सरकार ने एक देश, एक टैक्स का नारा देकर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू कर दिया है। कारोबारियों को जीएसटी में अपना पहला रिटर्न 20 अगस्त तक जमा करना है। कारोबारियों को जुलाई का रिटर्न जीएसटीआर 3 (बी) फार्म पर जमा करना है। इस फार्म को सरल बनाया गया है, ताकि व्यापारी को पहला रिटर्न दाखिल करने में समस्या न हो।
ये भी ध्यान दे
--------------
- टैक्स का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, डेविड क्रेडिट कार्ड, एईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर) अथवा आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रास स्टेटमेंट) से होगा।
- सभी तरह के चालान ऑनलाइन ही तैयार होेंगे।
- बैंक एकाउंट से सिर्फ दस हजार तक की धनराशि जमा होगी, किंतु इसके लिए भी चालान ऑनलाइन तैयार होगा।
- 20 तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करने पर टैक्स के साथ ही ब्याज जमा करना है।
- ब्याज का आकलन खुद ही करना है।
- समाधान योजना का लाभ लेने वाले कारोबारियों को पहला रिटर्न अक्तूबर में दाखिल करना है।
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इसके बाद वाणिज्य कर विभाग वसूलेगा ब्याज
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जुलाई का पहला रिटर्न भरने की आखिरी तिथि रविवार को है। सोमवार से रिटर्न भरने पर व्यापारी को टैक्स पर 18 प्रतिशत ब्याज देना होगा। टैक्स इंटरनेट बैंकिंग से ही जमा होगा।
एक जुलाई से केंद्र सरकार ने एक देश, एक टैक्स का नारा देकर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू कर दिया है। कारोबारियों को जीएसटी में अपना पहला रिटर्न 20 अगस्त तक जमा करना है। कारोबारियों को जुलाई का रिटर्न जीएसटीआर 3 (बी) फार्म पर जमा करना है। इस फार्म को सरल बनाया गया है, ताकि व्यापारी को पहला रिटर्न दाखिल करने में समस्या न हो।
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ये भी ध्यान दे
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- टैक्स का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, डेविड क्रेडिट कार्ड, एईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर) अथवा आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रास स्टेटमेंट) से होगा।
- सभी तरह के चालान ऑनलाइन ही तैयार होेंगे।
- बैंक एकाउंट से सिर्फ दस हजार तक की धनराशि जमा होगी, किंतु इसके लिए भी चालान ऑनलाइन तैयार होगा।
- 20 तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करने पर टैक्स के साथ ही ब्याज जमा करना है।
- ब्याज का आकलन खुद ही करना है।
- समाधान योजना का लाभ लेने वाले कारोबारियों को पहला रिटर्न अक्तूबर में दाखिल करना है।