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कोर्टः अपहरण के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 11 Aug 2021 01:00 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Aug 2021 01:00 AM IST
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10 years jail for the accused of kidnapping and raping a minor
झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम सहित बलात्कार) नितेंद्र कुमार की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।
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विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि एक व्यक्ति ने थाना लहचूरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि 11 मार्च 2013 को उसकी पुत्री टेलर के यहां कपड़े उठाने के लिए गई थी। इसके बाद वो वापस नहीं आई। तलाश करने पर पता चला कि टीकमगढ़ जिले के टेहरका निवासी राकेश अहिरवार उसकी पुत्री को बहला-फुसला कर मोटरसाइकिल पर भगा ले गया, जिसे गांव के काफी लोगों ने देखा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म होना भी पाया। न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के तहत 10 साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 366 में पांच साल के कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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