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सड़क दुर्घटना में 17 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश

Tue, 12 Jul 2022 12:51 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 12 Jul 2022 12:51 AM IST
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Rs 17 lakh compensation order in road accident
ट्रिब्यूनल के जज भूदेव गौतम ने लाइन बाजार थाना क्षेत्र के प्रसाद इंस्टीट्यूट के पास चार वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में दुर्घटना करने वाले वाहन की बीमा कंपनी को आदेश दिया कि मृतक के परिजनों को 17 लाख रुपये क्षतिपूर्ति एक माह के भीतर अदा करें।
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गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के धर्मापुर निवासी नीतू निषाद, उसके बच्चे व माता-पिता ने अपने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व बृजेश निषाद के माध्यम से अधिकरण में याचिका प्रस्तुत किया कि 4 नवंबर 2017 को 7:30 बजे रात याची के पति जितेंद्र निषाद पारस मेमोरियल हॉस्पिटल से मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे।प्रसाद इंस्टीट्यूट के पास तेज गति से लापरवाही पूर्वक आ रहे चार पहिया वाहन बोलेरो यूपी 70 एयू 8615 के चालक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया। जितेंद्र घायल हो गया।वाराणसी ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। ट्रिब्यूनल में अधिवक्ता ने याची व चश्मदीद साक्षी का बयान दर्ज कराया। कोर्ट ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर बोलेरो के चालक अशोक यादव की लापरवाही पाया।बोलेरो गाड़ी की बीमा कंपनी को आदेश दिया कि याची पक्ष को 17 लाख रुपए क्षतिपूर्ति एक माह के अंदर अदा करें।
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