फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Now houses will not be able to be built in villages without passing the map

बिना नक्शा पास कराए गावों में अब नहीं बन पाएंगे मकान

Tue, 05 Apr 2022 11:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 05 Apr 2022 11:48 PM IST
विज्ञापन
Now houses will not be able to be built in villages without passing the map
जौनपुर। अब गांवों में भी भवन निर्माण कराने के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य हो गया है। 300 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर किसी भी प्रकार का भवन निर्माण कराने के लिए नक्शा पास कराना होगा। नक्शा जिला पंचायत से पास कराना होगा। बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। शासन से जिम्मेदारी मिलने के दो साल तक जिला पंचायत इसे अमल में लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब इसे लेकर वह गंभीर हो गया है। कार्रवाई के लिए जिला पंचायत अभियान चलाएगा।
विज्ञापन

शहर में नक्शा पास कराने के बाद ही मकान का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार अब गांवों में भी भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराना जरूरी हो गया है। इसे लेकर सरकार की ओर से वर्ष 2020 में ही शहर की तरह गांवों में भी भवन निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें 300 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर भवन निर्माण कराने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी किया गया है। वहीं, नक्शा पास करने के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है। इसकी जिम्मेदारी जिला पंचायत को सौंपी गई है। जिला पंचायत जिम्मेदारी मिलने के बाद भी वह दो साल तक इसको परवान चढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब इसे लेकर वह गंभीर हो गया है। जिला पंचायत विभाग के अधिकारियों की मानें तो 300 वर्ग मीटर से कम भूमि पर भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन भवन स्वामी को इसकी सूचना जिला पंचायत विभाग को देना अनिवार्य है। साथ ही भवन निर्माण के दौरान सभी मानकों को पूरा करना गृहस्वामी की जिम्मेदारी होती है। भवन निर्माण का नक्शा पास कराने के लिए भवन स्वामी को पहले नक्शा पास कराने के लिए प्रार्थना पत्र देना होगा। प्रार्थना पत्र मिलने के बाद संबंधित अधिकारी स्थलीय जांच करेगा, जिसके बाद भवन का नक्शा पास होगा।
विज्ञापन

आवासीय और कामर्शियल भवन के लिए अलग-अलग तय है शुल्क
जौनपुर। गांवों में आवासीय और शैक्षणिक भवन तथा व्यावसायिक और व्यापारिक भवन का नक्शा पास कराने के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित है। इस दौरान आवासीय और शैक्षणिक भवन निर्माण के नक्शा पास कराने पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क तय है, जबकि व्यवसायिक और व्यापारिक भवन निर्माण का नक्शा पास कराने के लिए 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क निर्धारित है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वर्जन
गांवों में 300 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराना जरूरी है। बिना नक्शा पास कराए भवन का निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शीघ्र अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं, आवासीय और शैक्षणिक तथा व्यवसायिक व व्यापारिक भवन का नक्शा पास कराने के लिए अलग-अलग शुल्क तय है। - जेपी मौर्य, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जौनपुर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed