फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   हाई कोर्ट के आदेश पर हटाया गया अवैध निर्माण

हाई कोर्ट के आदेश पर हटाया गया अवैध निर्माण

Mon, 18 Feb 2019 12:42 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 18 Feb 2019 12:42 AM IST
विज्ञापन
हाई कोर्ट के आदेश पर हटाया गया अवैध निर्माण

विज्ञापन
खुटहन। हाईकोर्ट के आदेश पर अहरपुर गांव में सुरक्षित हरिजन आबादी की जमीन पर हुए अवैध निर्माण को रविवार को तहसील प्रशासन ने हटवा दिया। बता दें कि अहरपुर गांव में सुरक्षित हरिजन आबादी की जमीन पर वर्षों से दंबगो ने अवैध निर्माण कर कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद गांव निवासी पीड़ित लालधारी हरिजन ने 26 अगस्त 2015 को पूरे परिवार के साथ तहसील में धरने पर भी बैठा। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उच्चतम न्यायलय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रविवार को उपजिलाधिकारी शाहगंज राजेश वर्मा ने राजस्व व पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँच कर अवैध निर्माण हटवाया। अवैध निर्माण हटवाने में तहसीलदार अभिषेक राय , क्षेत्राधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव ,थानाध्यक्ष भैया शिव प्रसाद सिंह ,राजस्व निरीक्षक गुलाब सिंह, लेखपाल ज्योति तिवारी सहित पुलिस बल मौजूद रही।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed