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कोर्ट ने दी लिपिक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश

Sun, 13 Mar 2022 12:01 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Mar 2022 12:01 AM IST
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Court ordered to register a case against the clerk
जौनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इंटर कॉलेज के लिपिक अशोक कुमार सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष नेवढि़या को दिया।
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परिवादी विनय कुमार सिंह निवासी ग्राम सेऊर थाना मडि़याहूं ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि विपक्षी अशोक कुमार सिंह नेवढि़या इंटर कॉलेज में लिपिक है। वह मडि़याहूं थाना क्षेत्र के 2002 में हुई हत्या के मामले में आरोपित है। हाईकोर्ट से उसकी जमानत स्वीकार हुई। कई दिनों तक वह जेल में रहे, जिसकी सूचना उसने विद्यालय को नहीं दी। इसके कारण वेतन संबंधी कोई कार्यवाही नहीं हो सकी और न ही शासन को सूचना हुई। विपक्षी ने कपटपूर्वक जेल में रहने के दिनों का वेतन प्राप्त कर छल किया है। थाना व एसपी को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामला गंभीर पाते हुए थानाध्यक्ष नेवढि़या को आरोपित लिपिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
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