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गैंगरेप व अप्राकृतिक दुष्कर्म में पति व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
Updated Tue, 28 Nov 2017 11:50 PM IST
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जौनपुर। सुजानगंज थाना क्षेत्र की एक विवाहिता से गैंगरेप और अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के आदेश पर सुजानगंज पुलिस ने पति, जेठ, देवर व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी प्रति कोर्ट को भेजी है।
विवाहिता ने कोर्ट में धारा 156( 3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया है कि 2 अक्टूबर 2008 को उसकी शादी हुई थी। उसका आरोप है कि शादी के बाद ससुराल में पति व ससुराल वाले दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर 20 अक्टूबर 2017 को रात 9:00 बजे पति अपने दो दोस्तों के साथ घर आए। पति, जेठ, देवर व पति के दोस्तों ने उसके साथ गैंगरेप व अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की वीडियो क्लिप भी बना लिए जिसमें उन लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा था। धमकी दी कि अगर कहीं जुबान खोली तो वीडियो क्लिप सार्वजनिक कर तुम्हें बर्बाद कर देंगे। 22 अक्टूबर 2017 को उसके सारे गहने व कपड़े रखकर उसे गाड़ी से मायके लाए, धक्का देकर गिरा दिए और चले गए। वह किसी प्रकार मायके पहुंची। थानाध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाया। कोर्ट ने थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।
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विवाहिता ने कोर्ट में धारा 156( 3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया है कि 2 अक्टूबर 2008 को उसकी शादी हुई थी। उसका आरोप है कि शादी के बाद ससुराल में पति व ससुराल वाले दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर 20 अक्टूबर 2017 को रात 9:00 बजे पति अपने दो दोस्तों के साथ घर आए। पति, जेठ, देवर व पति के दोस्तों ने उसके साथ गैंगरेप व अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की वीडियो क्लिप भी बना लिए जिसमें उन लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा था। धमकी दी कि अगर कहीं जुबान खोली तो वीडियो क्लिप सार्वजनिक कर तुम्हें बर्बाद कर देंगे। 22 अक्टूबर 2017 को उसके सारे गहने व कपड़े रखकर उसे गाड़ी से मायके लाए, धक्का देकर गिरा दिए और चले गए। वह किसी प्रकार मायके पहुंची। थानाध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाया। कोर्ट ने थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।
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