फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Two people imprisoned for five years in gangster case

गैंगेस्टर के मामले में दो को पांच पांच साल की सजा

Wed, 04 Dec 2019 12:24 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Dec 2019 12:24 AM IST
विज्ञापन
Two people imprisoned for five years in gangster case
उरई। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार दो बदमाशों को अपर जिला जज गैंगस्टर कोर्ट अनिल कुमार यादव ने मंगलवार को पांच पांच साल की कैद व पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन

सहायक शासकीय अधिवक्ता हृदेश कुमार पांडेय ने बताया कि जालौन कोतवाली में तैनात वरिष्ठ उपनिरीक्षक चंद्रिका प्रसाद शर्मा ने 9 नवंबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मोहल्ला संकटमोचन व थाना रामपुरा निवासी राजू उर्फ शशिकांत पुत्र गंगाराम दोहरे अपने साथी राजेश पुत्र आशाराम पाल गैंग बनाकर अपराधिक घटनाओं को वारदात देते थे। उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी।
विज्ञापन

काफी समय से फरार भी चल रहे थे, जिन्हें पुलिस मुठभेड़ कर गिरफ्तार किया था। मामले की विवेचना कुठौंद थानाध्यक्ष रहे स्वतंत्र कुमार सिंह को सौंपी गई थी। उन्होंने 12 मार्च 2012 को इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। दोनों बदमाशों पर गैंग बनाकर वारदातों को अंजाम देने की बात कही। मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता पांडेय ने बताया कि मंगलवार को अपर जिला जज अनिल कुमार यादव ने राजू उर्फ शशिकांत व राजेश पर दोष साबित होने पर पांच पांच साल के कारावास और पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed