फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Two jail terms for two gangster accused

Jalaun News: गैंगस्टर के दो आरोपियों को दो-दो की कैद

Fri, 11 Aug 2023 12:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Fri, 11 Aug 2023 12:26 AM IST
विज्ञापन
Two jail terms for two gangster accused
उरई। गैंगस्टर के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट मोहम्मद कमर ने दोषी पाते हुए दो-दो साल के कारावास और पांच पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजन शिवदास पांडे ने बताया कि उरई कोतवाली के प्रभारी नागेंद्र कुमार पाठक 2021 में शहर कोतवाली क्षेत्र के नया रामनगर निवासी छोटू उर्फ शिवा को गैंगस्टर के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वही सिरसाकलार के उपनिरीक्षक ब्रजेश सिंह ने 2007 में जिला झांसी निवासी वसारी रामबाबू को पकड़कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने न्यायालय में दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद दोनों को दोषी पाते हुए दो दो साल की कारावास और पांच पांच हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed