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सरकारी कार्यालय में तंबाकू का प्रयोग करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा
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उरई। सीएमओ कार्यालय स्थित अचल प्रशिक्षण केंद्र में सोमवार को तंबाकू उत्पादों के प्रयोग के खिलाफ जागरूकता के लिए एसीएमओ डॉ. सत्यप्रकाश की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकारी कार्यालयों में चेतावनी बोर्ड लगाकर तंबाकू खाने और धूम्रपान करने वालों से जुर्माना वसूलने के प्रावधान की जानकारी दी गई। साथ ही कहा गया कि तंबाकू खाने व धूम्रपान करने वालों से दो सौ रुपये जुर्माना वसूला जा सकता है।
कार्यशाला में उत्तर प्रदेश वॉलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन के रीजनल कोआर्डिनेटर पुनीत कुमार श्रीवास्तव ने प्रोजेक्टर के माध्यम से तंबाकू अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बताया कि तंबाकू अधिनियम कोटपा-2003 के अंतर्गत धारा-4 में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध, धारा-5 सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा-6 नाबालिगों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, बिना स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रावधान है।
इसके तहत कार्रवाई कर जिले को तंबाकू मुक्त करवाया जाए। कार्यशाला में तृप्ति यादव, डॉ. वीरप्रताप सिंह, डॉ. आरकेशुक्ला, डॉ. कमलेश राजपूत व महेश कुमार आदि मौजूद रहे।
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कार्यशाला में उत्तर प्रदेश वॉलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन के रीजनल कोआर्डिनेटर पुनीत कुमार श्रीवास्तव ने प्रोजेक्टर के माध्यम से तंबाकू अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बताया कि तंबाकू अधिनियम कोटपा-2003 के अंतर्गत धारा-4 में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध, धारा-5 सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा-6 नाबालिगों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, बिना स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रावधान है।
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इसके तहत कार्रवाई कर जिले को तंबाकू मुक्त करवाया जाए। कार्यशाला में तृप्ति यादव, डॉ. वीरप्रताप सिंह, डॉ. आरकेशुक्ला, डॉ. कमलेश राजपूत व महेश कुमार आदि मौजूद रहे।
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