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Jalaun News: गोकशी में दो दोषियों को तीन-तीन साल की कैद

Tue, 01 Aug 2023 12:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Tue, 01 Aug 2023 12:24 AM IST
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Three years imprisonment to two convicts in Gokshi
उरई। गोकशी के मामले में दो आरोपियों को दोष साबित होने पर तीन तीन साल की कैद और तीन-तीन लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता अनूप कुमार उपाध्याय ने बताया कि कुठौंद थाने में तैनात दरोगा अर्जुन सिंह ने 26 सितंबर 2020 को रामपुर जनपद निवासी रतन कश्यप और इकराम के खिलाफ गोवध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। मामला अपर जिला जज अंजू राजपूत की अदालत में चल रहा था। सोमवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बयान और जिरह के बाद दोनों को दोषी पाते हुए तीन तीन साल की कैद और तीन तीन लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)
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