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Jalaun News: चेक बाउंस के मामले में तीन माह की सजा
Sat, 08 Feb 2025 12:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sat, 08 Feb 2025 12:33 AM IST
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जालौन। चेक बाउंस के मामले में लगभग छह साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय जेएम जालौन ने आरोपी को तीन माह के कारावास व 78 हजार रुपये प्रतिकर वादी को अदा करने का आदेश पारित किया।
कुरसेड़ा निवासी भूरे सिंह ने एक ट्रैक्टर ऑटो मोबाइल्स एजेंसी से खरीदा था। जिसके एवज में उसने मैनेजर सुघर सिंह को 40 हजार रुपये की चेक दी थी। जब मैनेजर ने वह चेक बैंक में भुगतान के लिए लगाई तो चेक बाउंस हो गई। जिसके बाद वादी सुघर सिंह ने वर्ष 2019 में न्यायालय में परिवाद दायर किया। लगभग छह साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय जेएम जालौन जावेद खान द्वारा परिवाद निर्णीत किया गया। जिसमें आरोपी भूरे सिंह को दोषी पाया गया और न्यायालय द्वारा उसे तीन माह का कारावास व चेक धनराशि के एवज में 78 हजार रुपये परिवादी को अदा करने का आदेश पारित किया गया।
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कुरसेड़ा निवासी भूरे सिंह ने एक ट्रैक्टर ऑटो मोबाइल्स एजेंसी से खरीदा था। जिसके एवज में उसने मैनेजर सुघर सिंह को 40 हजार रुपये की चेक दी थी। जब मैनेजर ने वह चेक बैंक में भुगतान के लिए लगाई तो चेक बाउंस हो गई। जिसके बाद वादी सुघर सिंह ने वर्ष 2019 में न्यायालय में परिवाद दायर किया। लगभग छह साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय जेएम जालौन जावेद खान द्वारा परिवाद निर्णीत किया गया। जिसमें आरोपी भूरे सिंह को दोषी पाया गया और न्यायालय द्वारा उसे तीन माह का कारावास व चेक धनराशि के एवज में 78 हजार रुपये परिवादी को अदा करने का आदेश पारित किया गया।
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