फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Three brothers' ancestral property seized for non-payment of bank loan

Jalaun News: बैंक का कर्ज न चुकाने पर तीन भाइयों की पैतृक संपत्ति कुर्क

Tue, 30 Sep 2025 02:13 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 30 Sep 2025 02:13 AM IST
विज्ञापन
Three brothers' ancestral property seized for non-payment of bank loan
रामपुरा। पिता द्वारा लिए गए बैंक कर्ज की अदायगी न कर पाने पर प्रशासन ने सोमवार को तीन सगे भाइयों की पैतृक संपत्ति कुर्क कर ली।
विज्ञापन

ग्राम मई निवासी वीर सिंह ने वर्ष 2005 में इलाहाबाद बैंक (वर्तमान इंडियन बैंक) शाखा रामपुरा से कृषि कार्य के लिए कर्ज लिया था। समय पर भुगतान न होने के कारण यह बकाया बढ़ते-बढ़ते लगभग 18,15,385 रुपये तक पहुंच गया। कर्ज अवधि के दौरान ही वीरसिंह का निधन हो गया। उनकी संपत्ति तीन पुत्र धर्मेंद्र सिंह, विनोद सिंह, प्रमोद सिंह के नाम आ गई। बैंक की ओर से कई बार नोटिस जारी कर बकाया चुकाने की चेतावनी दी गई। इसके बावजूद राशि जमा न होने पर उनके विरुद्ध आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी किया गया।

सोमवार को राजस्व विभाग व प्रशासन की संयुक्त टीम ने कुर्की की कार्रवाई की। तहसीलदार माधौगढ़ गौरव कुमार के नेतृत्व में संग्रह अमीन सुरेंद्र सिंह कुशवाह, लेखपाल भुवनेश सिंह, संग्रह अनुसेवक रामबिहारी दुबे, ग्राम प्रधान प्रभा देवी के पति रज्जन पाल की मौजूदगी में टीम ने पहले एनाउंसमेंट किया। इसके बाद उनके खेतों पर झंडी गाड़कर कुर्की की औपचारिक कार्रवाई पूरी की। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई बैंक बकाया वसूली की वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत की गई है। जब तक बकाया राशि जमा नहीं की जाती, संबंधित संपत्ति पर किसी भी प्रकार का हस्तांतरण या क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed