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Jalaun News: महिला से दुष्कर्म में तांत्रिक को दस साल का कारावास

Tue, 04 Mar 2025 12:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Tue, 04 Mar 2025 12:05 AM IST
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Tantrik gets 10 years imprisonment for raping a woman
उरई। ताबीज देने के बहाने महिला को घर बुलाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने तांत्रिक को दस साल की सजा सुनाई। उस पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी कि वह अपनी बच्ची के साथ अकेली रहकर मेहनत मजदूरी करती है। आसपास के लोगों ने बताया कि मोहल्ला तिलकनगर में मौलाना शफीक कादरी जादू टोने का काम करता है। वह तुम्हारे पति से मिलवा देंगे। वह विश्वास करके कई बार मौलाना से मिली। 14 जनवरी 2024 को शाम पांच बजे जब वह मौलाना के घर गई तो उन्होंने जादू टोना कर दिया। जिससे वह अचेत हो गई। इस पर मौलाना ने अपनी बेटी को बुलाया। वह पानी लेकर आई जो उसे पिलाया गया।
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इसके बाद उसे दूसरे कमरे में ले जाकर शफीक कादरी ने दुष्कर्म किया और धमकी दी अगर किसी को बताया तो ऐसा जादू टोना कर देंगे जिससे उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। पुलिस ने दुष्कर्म सही अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मौलाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश भारतेंद्र सिंह ने महिला से दुष्कर्म के मामले में मौलाना को दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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