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Jalaun News: पत्नी की मौत पर सात साल की सजा
Wed, 15 Mar 2023 12:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Wed, 15 Mar 2023 12:03 AM IST
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उरई। सहायक अध्यापिका की ससुराल में जलकर हुई मौत से मामले में छह साल बाद पति को न्यायालय ने दोषी पाते हुए सात साल की सजा के साथ साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
रामपुरा थाना क्षेत्र के जायघा निवासी अमर सिंह की 43 वर्षीय पत्नी प्रतिभा कुमारी की संदिग्ध हालात में 17 अगस्त 2017 को जलकर मौत हो गई थी। प्रतिभा रामपुरा ब्लाक के ही ग्राम पंचायत मई में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थीं। प्रतिभा के पिता रामपाल ने आरोप लगाया था कि उसके दामाद अमर सिंह ने उसकी बेटी को जलाकर मार डाला है। उन्होंने बताया था कि अमर सिंह शराब का लती था। पत्नी ने शराब के लिए पैसे देने से मना कर दिया था तो आगोश में आकर उसने उसे जलाकर मार दिया था।
पुलिस ने ससुर की तहरीर पर दामाद के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा और उसके विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था, करीब छह साल कोर्ट में चली सुनवाई के बाद मंगलवार को न्यायाधीश अंचल लवानिया ने इस मामले में फैसला सुना दिया। न्यायाधीश ने पति अमर सिंह को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के अपराध में दोषी करार दिया है। उसे सात साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। गिरफ्तारी के बाद जेल में बिताई गई अवधि को भी सजा में शामिल किया जाएगा।
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रामपुरा थाना क्षेत्र के जायघा निवासी अमर सिंह की 43 वर्षीय पत्नी प्रतिभा कुमारी की संदिग्ध हालात में 17 अगस्त 2017 को जलकर मौत हो गई थी। प्रतिभा रामपुरा ब्लाक के ही ग्राम पंचायत मई में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थीं। प्रतिभा के पिता रामपाल ने आरोप लगाया था कि उसके दामाद अमर सिंह ने उसकी बेटी को जलाकर मार डाला है। उन्होंने बताया था कि अमर सिंह शराब का लती था। पत्नी ने शराब के लिए पैसे देने से मना कर दिया था तो आगोश में आकर उसने उसे जलाकर मार दिया था।
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पुलिस ने ससुर की तहरीर पर दामाद के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा और उसके विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था, करीब छह साल कोर्ट में चली सुनवाई के बाद मंगलवार को न्यायाधीश अंचल लवानिया ने इस मामले में फैसला सुना दिया। न्यायाधीश ने पति अमर सिंह को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के अपराध में दोषी करार दिया है। उसे सात साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। गिरफ्तारी के बाद जेल में बिताई गई अवधि को भी सजा में शामिल किया जाएगा।
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