फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   SDM,jail,baby girl dead,covid 19,machine

गर्भ में पल रहे लिंग की जांच कराना कानूनी अपराध

Sat, 15 Jan 2022 06:15 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 15 Jan 2022 06:15 PM IST
विज्ञापन
SDM,jail,baby girl dead,covid 19,machine
उरई। गर्भ में पल रहे लिंग की जांच कराना कानूनी अपराध है। गर्भ में पल रही बालिका को भी जन्म लेने का हक है। इसलिए उसे गर्भ में न मारें। बल्कि उसे सम्मान से जन्म लेने दें और लड़कों की तरह बराबरी का अधिकार दें। यह बात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेनू यादव ने ग्राम पडूली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में वर्चुअल रूप से सहभागिता करते हुए कही।
विज्ञापन

सचिव रेनू यादव ने बताया कि जनसामान्य और तहसील कर्मचारियों को बताया कि भारत में लिंग चयन, प्रसव पूर्व एवं प्रसवोपरान्त कन्या भ्रूण हत्या रोके जाने के लिए कानून बनाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि समाज में लड़के व लड़की की संख्या का अनुपात जिसे लिंगानुपात कहा जाता है, संतुलित बना रहे। तहसीलदार कुमार भूपेंद्र ने कहा कि गर्भस्थ शिशु की हत्या वैधानिक, सामाजिक रूप से भी अपराध है। इस दौरान समाज कल्याण अधीक्षक देवेंद्र त्रिवेदी, राघवेंद्र दीक्षित, योगेंद्र तखेले, धर्मेंद्र आदि रहे। इसके बाद सचिव ने जिला कारागार की बैरिकों का निरीक्षण किया। वहां निरूद्ध विचाराधीन बंदियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं के निराकरण व कोविड.19 के बचाव के लिए कारागार प्रशासन को दिशा-निर्देश दिए।
विज्ञापन

----------------
विधिक साक्षरता शिविर 18 को
उरई। विधिक साक्षरता समिति के सचिव ने बताया कि तहसील जालौन के ग्राम भिटारा में 18 जनवरी को दोपहर तीन बजे से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें निर्माण श्रमिकों एवं कामगारों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और कानून की जानकारी दी जाएगी। शिविर का अध्यक्षता न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

-------------
कोविड प्रोटोकाल के साथ लगेगी लोक अदालत
उरई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को सुबह दस बजे से जनपद की समस्त दीवानी न्यायालयों में कोविड 19 प्रोटोकाल के अंतर्गत किया जाएगा। प्राधिकरण की सचिव रेनू सिंह ने बताया कि जिला जज तरुण सक्सेना के दिशा-निर्देशन में आयोजित लोक अदालत में दीवानी, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना, जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed