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Jalaun News: जिला पंचायत के तीन बूथों पर दोबारा गिनती अब 16 मार्च को होगी
Tue, 14 Mar 2023 12:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Tue, 14 Mar 2023 12:31 AM IST
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उरई। जिला पंचायत चुनाव में मतगणना में धांधली और तीन बूथों की गिनती की मांग को लेकर दायर याचिका पर अपर जिला जज मोहम्मद आजाद ने 16 मार्च की तारीख नियत कर दी है। इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से मोहलत मांगी गई थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
बता दें कि वादी ब्रज मोहन ने याचिका दायर की थी कि जिला पंचायत क्षेत्र के कुठौंदा बुजुर्ग के बूथ संख्या 31 व 32 और ग्राम पंचायत के बूथ संख्या 66, 67 और ग्राम पंचायत सारंगपुर से संबंधित हीरापुर के बूथ संख्या 85, 86 में बूथ संख्या 32, 67 और 85 में मतगणना में धांधली हुई है। इसकी न्यायालय की अभिरक्षा में दोबारा मतगणना कराई जाए। इस याचिका की सुनवाई अपर जिला जज मोहम्मद आजाद की अदालत में चल रही थी।
उन्होंने दोबारा मतगणना की मांग को स्वीकार करते हुए न्यायालय की तरफ से रीडर अशोक कुमार खेमरिया को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया था। जबकि उनके सहयोग के लिए सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवदास पांडेय और रामलखन सिंह को नियुक्ति किया था। अदालत ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि जिला प्रशासन भी दो कर्मचारियों की दोबारा मतगणना के लिए ड्यूटी लगाए।
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जिला प्रशासन की ओर से दोबारा मतगणना की तैयारी के लिए अदालत से मोहलत मांगी गई। इस पर अदालत ने 16 मार्च को दोबारा मतगणना के निर्देश दिए। वादी की ओर से पैरवी रुद्रदत्त मिश्रा ने की। वादी जिला पंचायत सदस्य सहाव पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि उनका निर्वाचन निर्धारित नियमावली के तहत हुआ है।
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बता दें कि वादी ब्रज मोहन ने याचिका दायर की थी कि जिला पंचायत क्षेत्र के कुठौंदा बुजुर्ग के बूथ संख्या 31 व 32 और ग्राम पंचायत के बूथ संख्या 66, 67 और ग्राम पंचायत सारंगपुर से संबंधित हीरापुर के बूथ संख्या 85, 86 में बूथ संख्या 32, 67 और 85 में मतगणना में धांधली हुई है। इसकी न्यायालय की अभिरक्षा में दोबारा मतगणना कराई जाए। इस याचिका की सुनवाई अपर जिला जज मोहम्मद आजाद की अदालत में चल रही थी।
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उन्होंने दोबारा मतगणना की मांग को स्वीकार करते हुए न्यायालय की तरफ से रीडर अशोक कुमार खेमरिया को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया था। जबकि उनके सहयोग के लिए सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवदास पांडेय और रामलखन सिंह को नियुक्ति किया था। अदालत ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि जिला प्रशासन भी दो कर्मचारियों की दोबारा मतगणना के लिए ड्यूटी लगाए।
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जिला प्रशासन की ओर से दोबारा मतगणना की तैयारी के लिए अदालत से मोहलत मांगी गई। इस पर अदालत ने 16 मार्च को दोबारा मतगणना के निर्देश दिए। वादी की ओर से पैरवी रुद्रदत्त मिश्रा ने की। वादी जिला पंचायत सदस्य सहाव पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि उनका निर्वाचन निर्धारित नियमावली के तहत हुआ है।