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किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में 12 साल की सजा ु
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उरई (जालौन)। चार साल पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को 12 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दुष्कर्मी पर 22 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 जुलाई 2016 की रात को कोंच के एक मोहल्ला की 15 साल की किशोरी अपने घर के पीछे पेशाब करने जा रही थी। उसे पड़ोसी युवक कफील अंसारी ने दबोच लिया था और पास के खंडहर में ले जाकर दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने कोंच कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज विजय बहादुर यादव ने की। अभियोजन पक्ष की दलीलों, साक्ष्यों और पीड़िता के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी कपिल अंसारी को दोषी करार दिया।
अदालत ने गुरुवार को कफील अंसारी को 12 साल के कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से पैरवी शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन और ब्रजराज सिंह राजपूत ने की।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 जुलाई 2016 की रात को कोंच के एक मोहल्ला की 15 साल की किशोरी अपने घर के पीछे पेशाब करने जा रही थी। उसे पड़ोसी युवक कफील अंसारी ने दबोच लिया था और पास के खंडहर में ले जाकर दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने कोंच कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज विजय बहादुर यादव ने की। अभियोजन पक्ष की दलीलों, साक्ष्यों और पीड़िता के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी कपिल अंसारी को दोषी करार दिया।
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अदालत ने गुरुवार को कफील अंसारी को 12 साल के कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से पैरवी शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन और ब्रजराज सिंह राजपूत ने की।
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