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Jalaun News: 6.80 लाख का चेक बाउंस, छह माह की सजा
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उरई। प्लॉट खरीदने के लिए दिए गए 6.80 लाख रुपये के चेक के बाउंस होने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर आठ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
शहर कोतवाली क्षेत्र के सुशील नगर निवासी राजकुमारी ने 15 फरवरी 2021 को न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। इसमें बताया गया था कि प्लॉट के लेनदेन के दौरान महेश कुमार कनौजिया ने उन्हें 6 लाख 80 हजार रुपये का चेक दिया था। बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक बाउंस हो गया।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और पत्रावलियों का परीक्षण किया। साक्ष्यों के आधार पर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रत्यूष प्रकाश श्रीवास्तव ने महेश कुमार कनौजिया को दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास और आठ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के सुशील नगर निवासी राजकुमारी ने 15 फरवरी 2021 को न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। इसमें बताया गया था कि प्लॉट के लेनदेन के दौरान महेश कुमार कनौजिया ने उन्हें 6 लाख 80 हजार रुपये का चेक दिया था। बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक बाउंस हो गया।
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मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और पत्रावलियों का परीक्षण किया। साक्ष्यों के आधार पर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रत्यूष प्रकाश श्रीवास्तव ने महेश कुमार कनौजिया को दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास और आठ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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