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Jalaun News: बेटी की हत्या करने में मां व उसके प्रेमी को उम्रकैद
Tue, 07 Jan 2025 11:42 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Tue, 07 Jan 2025 11:42 PM IST
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उरई। प्रेमी संग बेटी की हत्या कर सबूत मिटाते के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने मां और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 32-32 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
माधौगढ़ थाना क्षेत्र के सिरसा दोगढ़ी निवासी अश्वनी दुबे ने पांच अप्रैल 2023 को थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि चार अप्रैल 2023 को वह अपने खेत पर गेहूं की कटाई करने गया था। घर पर छोटी बेटी साहनी (5), बड़ी बेटी ओमनी (12) व डेढ़ वर्षीय बेटा अंशु थे। जब वह खेत से घर आया तो घर पर छोटी बेटी साहनी नहीं थी। खोजबीन के बाद साहनी का शव अस्पताल के पुरानी बिल्डिंग के पास मिला।
अश्वनी ने आरोप लगाया था कि गांव के नेत्रपाल सिंह राजावत ने उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी राधा देवी और नेत्रपाल सिंह राजावत के साथ अवैध संबंध हैं। जिसे साहनी ने देख लिया था। जिसके चलते पत्नी और नेत्रपाल सिंह राजावत ने उसकी बेटी की मुंह दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने राधा देवी और नेत्रपाल सिंह राजावत के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
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पुलिस की पूछताछ में राधा देवी ने बताया था कि उसके और नेत्रपाल के बीच दो वर्षों से अवैध संबंध चल रहे थे। बेटी साहनी ने कई बार देख लिया था। भेद खुलने से डर से उसकी मुंह और नाक दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने 22 जून 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने राधा देवी और नेत्रपाल सिंह राजावत को मासूम की हत्या कर सबूत मिटाते के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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माधौगढ़ थाना क्षेत्र के सिरसा दोगढ़ी निवासी अश्वनी दुबे ने पांच अप्रैल 2023 को थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि चार अप्रैल 2023 को वह अपने खेत पर गेहूं की कटाई करने गया था। घर पर छोटी बेटी साहनी (5), बड़ी बेटी ओमनी (12) व डेढ़ वर्षीय बेटा अंशु थे। जब वह खेत से घर आया तो घर पर छोटी बेटी साहनी नहीं थी। खोजबीन के बाद साहनी का शव अस्पताल के पुरानी बिल्डिंग के पास मिला।
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अश्वनी ने आरोप लगाया था कि गांव के नेत्रपाल सिंह राजावत ने उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी राधा देवी और नेत्रपाल सिंह राजावत के साथ अवैध संबंध हैं। जिसे साहनी ने देख लिया था। जिसके चलते पत्नी और नेत्रपाल सिंह राजावत ने उसकी बेटी की मुंह दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने राधा देवी और नेत्रपाल सिंह राजावत के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
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पुलिस की पूछताछ में राधा देवी ने बताया था कि उसके और नेत्रपाल के बीच दो वर्षों से अवैध संबंध चल रहे थे। बेटी साहनी ने कई बार देख लिया था। भेद खुलने से डर से उसकी मुंह और नाक दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने 22 जून 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने राधा देवी और नेत्रपाल सिंह राजावत को मासूम की हत्या कर सबूत मिटाते के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।