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Jalaun News: पुलिस मुठभेड़ मामले में मंगली केवट की पेशी टली
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उरई। 22 साल पुराने पुलिस मुठभेड़ मामले में पूर्व दस्यु सरगना मंगली केवट की बुधवार को डकैती कोर्ट में होने वाली पेशी किसी कारणवश नहीं हो सकी। अदालत में पेशी न हो पाने के कारण अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को निर्धारित की गई है।
कुठौंद थाना क्षेत्र में एक जून 2004 को चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम कोटा-सिलउआ जनतापुरा के पास कुछ बदमाश किसी बड़ी वारदात की फिराक में इकट्ठा हैं। बताया गया था कि इनका नेतृत्व मंगली केवट कर रहा था।
सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की थी। इस दौरान पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया था जबकि अन्य बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में फरार बदमाशों के नाम मंगली केवट, राजा भैया, गजराज, जितेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, फौजी, बलवीर सिंह, पप्पू, सरला जाटव और राममूर्ति बताए थे। इसके बाद सभी के खिलाफ जानलेवा हमला सहित गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। लंबे समय तक मामले में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी। इससे पहले भी मंगली केवट को गैंगस्टर कोर्ट से 10-10 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है।
बुधवार को डकैती कोर्ट में मंगली केवट की पेशी प्रस्तावित थी लेकिन उसे अदालत में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई 18 जून तय कर दी है और गवाहों को नोटिस जारी कर जल्द सुनवाई आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
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कुठौंद थाना क्षेत्र में एक जून 2004 को चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम कोटा-सिलउआ जनतापुरा के पास कुछ बदमाश किसी बड़ी वारदात की फिराक में इकट्ठा हैं। बताया गया था कि इनका नेतृत्व मंगली केवट कर रहा था।
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सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की थी। इस दौरान पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया था जबकि अन्य बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में फरार बदमाशों के नाम मंगली केवट, राजा भैया, गजराज, जितेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, फौजी, बलवीर सिंह, पप्पू, सरला जाटव और राममूर्ति बताए थे। इसके बाद सभी के खिलाफ जानलेवा हमला सहित गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। लंबे समय तक मामले में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी। इससे पहले भी मंगली केवट को गैंगस्टर कोर्ट से 10-10 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है।
बुधवार को डकैती कोर्ट में मंगली केवट की पेशी प्रस्तावित थी लेकिन उसे अदालत में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई 18 जून तय कर दी है और गवाहों को नोटिस जारी कर जल्द सुनवाई आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।