फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Maiyadeen acquitted in 13-year-old electricity case

Jalaun News: 13 साल पुराने बिजली मुकदमे में मइयादीन बरी

Sat, 22 Aug 2026 12:32 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 22 Aug 2026 12:32 AM IST
विज्ञापन
Maiyadeen acquitted in 13-year-old electricity case
उरई। बिजली का बकाया जमा न करने पर काटे गए कनेक्शन को दोबारा जोड़ने के आरोप में दर्ज 13 साल पुराने मुकदमे में अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट की अदालत ने बोहदपुरा निवासी मइयादीन को बरी कर दिया। मामले में अधिवक्ता ने पैरवी करते हुए सरकारी गवाहों से जिरह की और पूर्व न्यायिक निर्णयों का हवाला देकर अपना पक्ष रखा।
विज्ञापन

विद्युत विभाग की तहरीर पर वर्ष 2013 में धारा 138 बी विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद वर्ष 2016 में आरोपपत्र दाखिल किया था। लंबी सुनवाई और बहस के बाद अदालत ने मइयादीन को दोषमुक्त कर दिया। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed