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शर्तो के साथ लाकडाउन-4 में खुलेंगे बाजार

Tue, 19 May 2020 11:30 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 19 May 2020 11:30 PM IST
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lock down
कलेक्ट्रेट में व्यापारियों के साथ बैठक करते डीएम मन्नान अख्तर - फोटो : ORAI
उरई। जिलाधिकारी डॉ. मन्नान अख्तर ने कोविड 19 महामारी चलते जारी लॉकडाउन 04 के लिए देर शाम शासनादेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन को शासन स्तर से 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। बताया कि कंटेंटमेंट जोन के बाहर औद्योगिक इकाईयों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य करने की अनुमति होगी।
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जो भी दुकानें खुलेगी उनमें दुकानदारों को फेस कवर, मास्क व गलब्स का इस्तेमाल करना होगा और दुकानों में ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। अगर किसी ग्राहक ने मास्क नहीं पहना है तो उसी सामान नहीं दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र व नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी। कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम ने ये निर्देश दिए। बैठक में सभी व्यापारी मौजूद रहे।
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सुबह चार बजे से खुलेंगी थोक सब्जी मंडी
जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। फल व सब्जी मंडियों को खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा। शहरी क्षेत्र में कोई साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी व ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी।
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- खुलेंगे रेस्टोरेंट पर होगी सिर्फ होम डिलीवरी
शहर के बाहरी क्षेत्र में पड़नेे वाले रेस्टोरेंट, कॉफी शाप आदि को खोलने की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन संचालक बैठाकर खाना नहीं खिला सकेंगे, बल्कि होम डिलीवरी की व्यवस्था को ही लागू करना होगा। इसी तरह से बुधवार से शहर के रेड जोन क्षेत्र को छोड़कर बाकी जगहों में मिठाई की दुकानें खुल सकेंगी। हलांकि दुकानों में केवल मिठाई बेचने का कार्य किया जाएगा, वहां बैठ कर खाने की अनुमति नहीं होगी।
- शादी ब्याह के लिए 20 लोगों की अनुमति
डीएम ने बताया कि शादी के लिए प्रशासन से पूर्व में अनुमति लेना आवश्यक होगा। बैंड और भीड़ पर भी रोक लागू रहेगी। अधिकतम 20 लोग ही समारोह में शामिल हो सकते हैं।
पटरी दुकानदारों को मिली छूट
स्ट्रीट वेंडर व पटरी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री की अनुमति दी गई है, लेकिन साथ प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।
निजी नर्सिंग हो भी खुलेंगे
छूट के तहर शहर में निजी नर्सिंग होम व प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी और आवश्यक आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण व प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी गई है।
दो सवारियों की छूट के साथ चल सकेंगे आटो
शहर के बाहरी क्षेत्र में दो सवारियों को लेकर आटो चल सकेंगे। आटो चालक व बैठे लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति दी गई है, यदि परिवार के बच्चे है तो दो बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। वहीं मोटर साइकिल पर सिर्फ एक व्यक्ति चल सकेगा। हलांकि इसमें महिला के बैठने की छूट दी गई है, शर्त रखी गई है कि महिला को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा।

दांए-बांए फार्मूले पर खुलेगा बाजार
उरई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के तहत शहर के रेडजोन क्षेत्र में कोई छूट नहीं रहेगी। यहां कि दुकाने पूर्ण की भाति ही बंद रहेंगी। बताया कि रेड जोन एरिया को काफी छोटा किया गया है, जिसमें मुख्य बाजार व घंटघर आदि का कुछ हिस्सा आएगा। इसके बाद शेष अन्य बाहरी क्षेत्र की दुकाने अलग अलग दिन क्रमवार में दायी व बांयी ओर खुलेंगी। जिसमें दुकानदारों को नियमों का पालन करना होगा। यही फार्मूला कालपी तहसील में भी लागू माना जाएगा।
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