{"_id":"6419fffa0c2050665204a9b4","slug":"life-imprisonment-for-raping-a-mino-orai-news-c-12-1-136211-2023-03-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jalaun News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jalaun News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
Wed, 22 Mar 2023 12:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Wed, 22 Mar 2023 12:35 AM IST
विज्ञापन
उरई (जालौन)। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा न्यायालय ने 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव में फरवरी 2017 को अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की के साथ गुलाब सिंह सेंगर ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट एवं अनुसूचित जाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस मामले में छह साल चली सुनवाई के बाद मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विजय बहादुर ने आरोपित गुलाब सिंह को दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट एवं अनुसूचित जाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम की धारा में दोषी करार दिया है। आरोपित को आजीवन कारावास एवं 70 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा के अनुसार मिशन शक्ति के तहत मामले की पैरवी की गई। जिसमें दोषी को कड़ी सजा दिलाने में सफलता मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव में फरवरी 2017 को अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की के साथ गुलाब सिंह सेंगर ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट एवं अनुसूचित जाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
इस मामले में छह साल चली सुनवाई के बाद मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विजय बहादुर ने आरोपित गुलाब सिंह को दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट एवं अनुसूचित जाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम की धारा में दोषी करार दिया है। आरोपित को आजीवन कारावास एवं 70 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा के अनुसार मिशन शक्ति के तहत मामले की पैरवी की गई। जिसमें दोषी को कड़ी सजा दिलाने में सफलता मिली है।
विज्ञापन