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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Four years imprisonment for molesting a teenager

Jalaun News: किशोरी से छेड़छाड़ में चार साल की कैद

Fri, 07 Jul 2023 12:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 07 Jul 2023 12:00 AM IST
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Four years imprisonment for molesting a teenager
उरई। किशोरी के साथ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद आजाद की अदालत ने दोषी को चार साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला करीब पांच साल पुराना है।
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मामले की पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री के साथ मोहल्ले के ही अशोक ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। घटना 6 अगस्त 2018 को हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल आरोपी जमानत पर था।
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मामले की विवेचना कर रहे दरोगा सुरेंद्र सिंह ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आजाद की अदालत ने दोनों पक्षों के बयान और अधिवक्ताओं की जिरह के बाद बुधवार को अशोक को दोषी पाते हुए चार साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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