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Jalaun News: मासूम से छेड़खानी के दोषी को पांच साल की सजा
Thu, 27 Jul 2023 12:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Thu, 27 Jul 2023 12:34 AM IST
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उरई। किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी दर्जी को कोर्ट ने पांच साल की कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर आठ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने आठ जुलाई 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 10 वर्षीय पुत्री के साथ मोहल्ले के ही दर्जी लक्ष्मीकांत ने छेड़खानी की थी। पुत्री लक्ष्मीकांत की दुकान पर कपड़े सिलाने के लिए नाप देने गई थी। इसकी शिकायत मासूम ने अपनी मां से की। मां की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।
विवेचना अधिकारी सीओ संतोष कुमार ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले का ट्रायल स्पेशल पाक्सो कोर्ट में चल रहा था। बुधवार को स्पेशल पाक्सो कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने और गवाहों के बयानों के बाद न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने लक्ष्मीकांत सक्सेना को दोषी पाते हुए पांच साल का कारावास और आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने आठ जुलाई 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 10 वर्षीय पुत्री के साथ मोहल्ले के ही दर्जी लक्ष्मीकांत ने छेड़खानी की थी। पुत्री लक्ष्मीकांत की दुकान पर कपड़े सिलाने के लिए नाप देने गई थी। इसकी शिकायत मासूम ने अपनी मां से की। मां की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।
विवेचना अधिकारी सीओ संतोष कुमार ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले का ट्रायल स्पेशल पाक्सो कोर्ट में चल रहा था। बुधवार को स्पेशल पाक्सो कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने और गवाहों के बयानों के बाद न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने लक्ष्मीकांत सक्सेना को दोषी पाते हुए पांच साल का कारावास और आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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