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Jalaun News: 20 साल पुराने अपहरण के मामले में डकैत मंगली केवट को उम्रकैद

Wed, 30 Oct 2024 12:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Wed, 30 Oct 2024 12:17 AM IST
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Dacoit Mangali Kewat gets life imprisonment in 20 year old kidnapping case
उरई। स्पेशल डकैती कोर्ट ने 20 साल पुराने अपहरण के मामले में डकैत मंगली केवट का दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसके तीन साथियों को भी सात सात साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने मंगली पर पचास हजार व साथियों पर बीस बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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23 नवंबर 2004 को माधौगढ़ थाना क्षेत्र के कुरौती निवासी शिवकुमार शर्मा का उरई कोतवाली क्षेत्र से अपहरण किया गया था। उसके परिजनों से फिरौती की मांग की गई थी। पुलिस ने 24 नवंबर 2004 को मामला दर्ज किया था। जांच पड़ताल के दौरान 26 नवंबर 2004 को आटा पुलिस की डकैतों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें अपहृत शिवकुमार को आटा पुलिस ने मुक्त कर लिया था।
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विवेचना के बाद तीन जून 2005 को पुलिस ने मंगली केवट, गोधन, राकेश उर्फ रामकेश एवं मोतीलाल केवट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सोमवार को इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई। इसमें डकैत सरगना मंगली केवट को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इस मामले में डकैत मंगली के सहयोगी गोधन, राकेश उर्फ रामकेश व मोतीलाल को भी दोषी पाते हुए सात सात साल की कैद और बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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वहीं, इस मामले में डकैत मंगली केवट की पत्नी समेत तीन आरोपी दोषमुक्त हुए है। मंगली केवट इस वक्त कानपुर जेल में बंद था। सजा सुनाने के बाद वापस कानपुर जेल भेज दिया गया। डकैत मंगली कुठौंद थाना क्षेत्र के बिजवाहा गांव का निवासी है।
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