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मासूम संग दुष्कर्म में आजीवन कारावास

Wed, 13 Mar 2019 11:24 PM IST
gaurav gaurav अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन
अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन Published by: gaurav gaurav Updated Wed, 13 Mar 2019 11:24 PM IST
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Life imprisonment in rape with innocent
दुष्कर्म - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो

घटना 2 जून 2017 की है। शहर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति की डेढ़ वर्षीय बेटी घर के बाहर बैठी थी, तभी मोहल्ले का ही रवि वर्मा पुत्र छेदीलाल उसे अगवा कर ले गया और मोहल्ले के पास स्थित बगिया में ले जाकर उसके साथ  दुष्कर्म किया। मासूम की मां और पड़ोसी खोजते हुए बगिया में पहुंचे तो मासूम खून से लथपथ पड़ी थी।

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पुलिस ने मासूम का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से रवि जेल में ही था। शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि बुधवार को अपर जिला जज प्रथम चंद्रपाल सिंह की अदालत ने आरोप साबित हो जाने पर रवि को आजीवन कारावास की सजा व पचास हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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