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युवक की हत्या में उम्रकैद

Sat, 01 Sep 2018 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन
अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन Updated Sat, 01 Sep 2018 11:29 PM IST
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Life imprisonment for killing young man
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो

जिला शासकीय अधिवक्ता फौैजदारी लखन लाल निरंजन ने बताया कि कालपी थाना क्षेत्र के बरही गांव निवासी कल्लू पाल 18 अक्टूबर 2013 अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। तभी गांव का ही दबंग देवेंद्र सिंह लाइसेंसी दोनाली बंदूक लेकर निकला और कल्लू पाल को देखकर गालीगलौज करना लगा।

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जब कल्लू ने ऐसा करने से मना किया तो देवेंद्र सिंह ने उसे गोली मार दी। जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया। घायल को परिजन तत्काल जिला अस्पताल लेकर आए लेकिन डाक्टरों ने देखते ही कल्लू को मृत घोषित कर दिया। घटना की रिपोर्ट कल्लू के छोटे भाई सीताराम ने लिखाई थी। पुलिस ने 16 दिसंबर 2013 को इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था। आज शनिवार को जिला जज अनिल कुमार गुप्ता की अदालत ने आरोपी देवेंद्र सिंह को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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