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दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास
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उरई। दहेज हत्या का आरोप साबित हो जाने पर जिला जज ने पति को आजीवन कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना माधौगढ़ थाना क्षेत्र के सुल्तानपुरा में दो साल पहले हुई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन के मुताबिक, कदौरा थाना क्षेत्र के मुश्ताक नगर निवासी जीवन देेवी पत्नी स्व. गंगा सिंह ने 14 मार्च 2017 को माधौगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने बेटी राखी की शादी दो साल पहले माधौगढ़ थाना क्षेत्र के सुल्तानपुरा निवासी रामलखन उर्फ संजू के साथ की थी। लेकिन संजू व उसका पिता छोटे सिंह उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे।
यही नहीं वे लोग राखी पर मायके की जमीन अपने नाम कराने का दबाव बनाने लगे। इस मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट भी करने लगे और 14 मार्च 2017 को संजू व उसके पिता ने साफी से गला घोंटकर राखी की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने 28 मई 2017 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज अनिल कुमार गुप्ता ने राखी के पति संजू को आजीवन कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि संजू के पिता छोटे सिंह पर दोष साबित नहीं हुआ।
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जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन के मुताबिक, कदौरा थाना क्षेत्र के मुश्ताक नगर निवासी जीवन देेवी पत्नी स्व. गंगा सिंह ने 14 मार्च 2017 को माधौगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने बेटी राखी की शादी दो साल पहले माधौगढ़ थाना क्षेत्र के सुल्तानपुरा निवासी रामलखन उर्फ संजू के साथ की थी। लेकिन संजू व उसका पिता छोटे सिंह उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे।
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यही नहीं वे लोग राखी पर मायके की जमीन अपने नाम कराने का दबाव बनाने लगे। इस मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट भी करने लगे और 14 मार्च 2017 को संजू व उसके पिता ने साफी से गला घोंटकर राखी की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने 28 मई 2017 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज अनिल कुमार गुप्ता ने राखी के पति संजू को आजीवन कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि संजू के पिता छोटे सिंह पर दोष साबित नहीं हुआ।
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