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मासूम से छेड़खानी में तीन साल कैद
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उरई। मासूम के साथ छेड़छाड़ का आरोप साबित हो जाने पर दोषी को अपर जिला जज ने तीन साल के कारावास व 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला कोंच कोतवाली क्षेत्र का है।
कोंच के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 8 मई 2016 को कोंच कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी भतीजी (7) घर पर थी। तभी दोपहर करीब ढाई बजे नजदीक ही रहने वाला महफूज पुत्र महमूद घर में घुस आया और भतीजी के साथ छेड़छाड़ करने लगा।
भतीजी के शोर मचाने पर पड़ोसी दौड़े तो महफूज भाग निकला। शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी महफूज को गिरफ्तार कर लिया था। गुरुवार को अपर जिला जज प्रथम चंद्रपाल सिंह ने महफूज को तीन साल की कैद व 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। घटना की पैरवी शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने की।
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कोंच के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 8 मई 2016 को कोंच कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी भतीजी (7) घर पर थी। तभी दोपहर करीब ढाई बजे नजदीक ही रहने वाला महफूज पुत्र महमूद घर में घुस आया और भतीजी के साथ छेड़छाड़ करने लगा।
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भतीजी के शोर मचाने पर पड़ोसी दौड़े तो महफूज भाग निकला। शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी महफूज को गिरफ्तार कर लिया था। गुरुवार को अपर जिला जज प्रथम चंद्रपाल सिंह ने महफूज को तीन साल की कैद व 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। घटना की पैरवी शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने की।
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