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मासूम संग छेडख़ानी में 6 साल की सजा,12 हजार जुर्माना
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उरई। पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश विजय बहादुर यादव ने सोमवार को ढाई वर्ष पहले मासूम के साथ छेड़छाड़ व पाक्सो एक्ट के मामले में दोष सिद्ध होने पर दोषी को छह वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 12 हजार रुपये जुर्माना भी किया। मामले की सुनवाई महिला शक्ति अभियान के तहत की गई है।
शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक कालोनी निवासी पिता ने 22 अगस्त 2018 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उनकी दस वर्षीय पुत्री मूर्ति विसर्जन करने बंबा पर गई थी। तभी आरोपी राजकुमार निवासी कांशीराम कालोनी उरई ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी।
पुत्री ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी थी। यह मामला पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रहा था। न्यायाधीश विजय बहादुर यादव ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर सोमवार को छह वर्ष का कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक कालोनी निवासी पिता ने 22 अगस्त 2018 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उनकी दस वर्षीय पुत्री मूर्ति विसर्जन करने बंबा पर गई थी। तभी आरोपी राजकुमार निवासी कांशीराम कालोनी उरई ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी।
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पुत्री ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी थी। यह मामला पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रहा था। न्यायाधीश विजय बहादुर यादव ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर सोमवार को छह वर्ष का कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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