{"_id":"5ec6bfbf8ebc3e907664b7e5","slug":"admission-to-court-without-mask-prohibited-orai-news-knp5613569117","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिना मास्क के न्यायालय में प्रवेश वर्जित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिना मास्क के न्यायालय में प्रवेश वर्जित
विज्ञापन
जालौन। सिविल जज संदीप सिंह द्वारा जारी आदेश को लेकर बुंदेलखंड एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश चंद्र कुशवाहा ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर स्थित न्यायालय 22 मई से खुलेगा। उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत न्यायालय में कार्य सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। बिना मास्क के न्यायालय में वादी और प्रतिवादियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। न्यायालय के बाहर ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिवक्तागण के अलावा वादी व प्रतिवादियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से कराया जाएगा। न्यायिक कार्य संपादित होने के बाद किसी वदकारी अथवा अधिवक्ता को न्यायालय परिसर में रुकने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान न्यायालय में केवल अत्यावश्यक कार्य बेल, एंटीसिपेटरी बेल आदि ही संपादित किए जाएंगे।
अग्रिम आदेशों तक बंद रहेगी जिला जजी
उरई। जनपद न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारी विनोद खरे ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में होने के कारण जनपद न्यायालय अग्रिम आदेशों तक बंद रहेगा। जबकि वाह्य न्यायालय कोंच, कालपी और जालौन 22 मई से संचालित होंगे। मई जून माह में कोर्ट के निर्धारित समय सुबह सात बजे से एक बजे तक रहेगा।
विज्ञापन
अग्रिम आदेशों तक बंद रहेगी जिला जजी
उरई। जनपद न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारी विनोद खरे ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में होने के कारण जनपद न्यायालय अग्रिम आदेशों तक बंद रहेगा। जबकि वाह्य न्यायालय कोंच, कालपी और जालौन 22 मई से संचालित होंगे। मई जून माह में कोर्ट के निर्धारित समय सुबह सात बजे से एक बजे तक रहेगा।
विज्ञापन