फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   25 thousand fine if banned polythene is found

प्रतिबंधित पॉलिथीन मिली तो देना होगा 25 हजार तक जुर्माना

Wed, 29 Jun 2022 12:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jun 2022 12:15 AM IST
विज्ञापन
25 thousand fine if banned polythene is found
उरई। सिंगल यूज पॉलिथीन का प्रयोग एक जुलाई से पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। दुकान में पॉलिथीन मिलने पर एक हजार से 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा। नगर पालिका की ओर से 29 जून से तीन जुलाई तक सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा।
विज्ञापन

नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विमलापति के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होगा। पालिकाध्यक्ष अनिल बहुगुणा ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह हम लकड़ी, बांस, मिट्टी, जूट आदि से बनी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। जो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाती है।
विज्ञापन

ये चीजें की गई प्रतिबंधित
स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक संदीप सेंगर ने बताया कि प्लास्टिक से बने कप प्लेट, गिलास, चम्मच, कटलरी, सिगरेट के पैकेज, प्लास्टिक के झंडे, थर्माकोल की सजावटी सामग्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अब सौ ग्राम प्लास्टिक मिलने पर एक हजार रुपये, 500 ग्राम प्लास्टिक मिलने पर दो हजार रुपये, एक किलो प्लास्टिक मिलने पर पांच हजार रुपये, एक किलो से पांच किलो तक प्लास्टिक मिलने पर 10 हजार रुपये और पांच किलो से अधिक प्लास्टिक मिलने पर 25 हजार रुपये तक वसूला जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

जून में 80 दुकानों पर कार्रवाई
स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक ने बताया कि जून महीने में 80 दुकानों पर कार्रवाई की गई। इसमें 24 किलो 400 ग्राम पॉलिथीन जब्त की गई। दुकानदारों से लगभग एक लाख रुपये जुर्माना वसूला गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed